मुनीष व मंगल को रंगदारी मामले में ढाई साल की सजा
Updated at : 24 Apr 2019 2:03 AM (IST)
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सीरियल क्राइम के आरोपी हैं दोनों जमशेदपुर : रंगदारी की मांग करने और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो आरोपी मुनीष पांडेय व मंगल तिवारी को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने ढाई वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. दोनों आरोपी सीरियल किलर सिपाही अंजन शुक्ला के […]
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सीरियल क्राइम के आरोपी हैं दोनों
जमशेदपुर : रंगदारी की मांग करने और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो आरोपी मुनीष पांडेय व मंगल तिवारी को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने ढाई वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. दोनों आरोपी सीरियल किलर सिपाही अंजन शुक्ला के सक्रिय सहयोगी थे.
इस मामले में अंजन शुक्ला को अब तक फरार घोषित किया गया है. घटना 27 जुलाई 2014 की है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि परसुडीह थाना अंतर्गत दयाल सिटी के रहने वाले सतीश प्रसाद से मोबाइल पर 20 लाख रंगदारी मांगी गयी थी. नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गयी थी. रंगदारी की मांग पर सतीश ने पहले मोबाइल धारक के खिलाफ परसुडीह थाना में केस दर्ज कराया था.
इधर, पुलिस अनुसंधान में शहर में हो रहे सीरियल क्राइम करने वाले गिरेाह का खुलासा हुआ, जिसका सरगना सिपाही अंजन शुक्ला निकला, जो लगातार अपने साथियों के साथ मिल कर घटनाओं को अंजाम दे रहा था. पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरोह के और भी सदस्यों को गिरफ्तार किया.
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