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पति, सास और भैंसुर दोषी करार, सजा सात को
जमशेदपुर : परसुडीह के बारीगोड़ा की पूजा देवी (20) की दहेज के लिए जला कर हत्या करने के मामले में एडीजे-10 की कोर्ट ने आरोपी पति प्रमोद साव, भैंसुर मनोज साव और सास दुर्गा देवी को गुरुवार को दोषी करार दिया. तीनों को दहेज हत्या की धारा 304 बी के तहत दोषी पाया गया है. […]
जमशेदपुर : परसुडीह के बारीगोड़ा की पूजा देवी (20) की दहेज के लिए जला कर हत्या करने के मामले में एडीजे-10 की कोर्ट ने आरोपी पति प्रमोद साव, भैंसुर मनोज साव और सास दुर्गा देवी को गुरुवार को दोषी करार दिया. तीनों को दहेज हत्या की धारा 304 बी के तहत दोषी पाया गया है. इस हत्याकांड में 11 लोगों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी.
घटना 14 मार्च 2014 की है. वहीं मामले को लेकर कोर्ट सात जुलाई को सजा सुनायेगी. मामले में पूजा की मां के बयान पर केस दर्ज किया गया था. जानकारी के अनुसार बिहार की रहने वाली पूजा की शादी सात नवंबर 2013 को प्रमोद साव के साकची शीतला मंदिर में हुई थी. शादी के कुछ दिन के बाद से ही पूजा के पति जमीन खरीदने की बात कह कर 50 हजार रुपये देने की मांग करने लगे, जिसके नहीं देने पर वे लोग पूजा को परेशान कर रहे थे.
इसी दौरान 14 मार्च 2014 को पूजा के भैंसुर मनाेज और सास ने आधी रात को बेडरूम का दरवाजा खुलवाया और पूजा के शरीर पर केरोसिन डाल कर आग लगा दी. आग लगाते ही पूजा चीखने लगी, जिससे पड़ोसी जग गये और वे आग बुझाने के बाद पूजा को एमजीएम में भर्ती कराया था. एमजीएम में प्राथमिक इलाज के बाद उसे टीएमएच रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान पूजा की मौत हो गयी. इससे पूर्व पूजा ने फर्द बयान में घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी थी.
परसुडीह : दहेज प्रताड़ना व मारपीट का मामला दर्ज
जमशेदपुर : परसुडीह थाना में मकदमपुर निवासी तरन्नुम परवीन को दहेज के लिए मारपीट की गयी. इस संबंध में तरन्नुम के बयान पर परसुडीह थाना में असीमा खातुन, नीलु, शेख अनिम, अनिस उर्फ सोनू व मजहरुद्दीन को आरोपी बनाया गया है. दर्ज मामले के मुताबिक तरन्नु की शादी 20 अप्रैल को हुई. मई सात से ससुराल वाले एक लाख रुपये दहेज की मांग करने लगे. विरोध करने पर उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे. ससुराल वालों ने उसका गर्भपात कराने का प्रयास किया. सात जुलाई को तरन्नुम के साथ मारपीट कर ससुराल वालों ने निकाल दिया.
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