समाहरणालय के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू
Published by : SUNIL PRASAD Updated At : 28 Jan 2026 11:03 PM
नगर निगम चुनाव
हजारीबाग. नगर निगम चुनाव (आम) निर्वाचन–2026 को लेकर जिला प्रशासन ने समाहरणालय परिसर के 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश 29 जनवरी से सात फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा. उक्त अवधि में नगर निगम निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत नाम निर्देशन पत्र दाखिला, स्क्रूटनी, नाम वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य समाहरणालय परिसर के विभिन्न कक्षों में किया जायेगा. प्रशासन के अनुसार नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों व वाहनों के आगमन से सुरक्षा व विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. आदेश के तहत नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर दायरे में अभ्यर्थी सहित अधिकतम पांच व्यक्ति और तीन वाहनों की ही अनुमति होगी. समाहरणालय परिसर में निजी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही परिसर में लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक रहेगी तथा आदर्श आचार संहिता का पालन अनिवार्य होगा. यह निषेधाज्ञा चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी एवं पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगी.
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