शहर की सड़कों से अतिक्रमण मुक्त करने के लिए 14 जून से चलेगा अभियान
Updated at : 13 Jun 2024 7:52 PM (IST)
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शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा निर्णय लिया है.
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(प्रभात खबर इंपैक्ट)
हजारीबाग.
शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा निर्णय लिया है. सदर एसडीओ शैलेश कुमार ने नगर निगम, जिला परिवहन कार्यालय, एमवीआई, ट्रैफिक इंचार्ज के साथ गुरुवार को बैठक की. बैठक में शहर की सड़कों को ट्रैफिक मुक्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये हैं. सदर एसडीओ ने बैठक में शामिल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अतिक्रमण हटाने से पहले शहर में जागरूकता अभियान चलाया जाये. दुकानदारों और अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को जानकारी दी जायेगी की अतिक्रमण से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है. अतिक्रमणकारियों को माइकिंग किया जाये. नगर निगम इसके लिए लगातार अभियान चलाये.टोटो के लिए निर्धारित होगा रूट :
सदर एसडीओ ने कहा कि शहर में टोटो इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए कोई रूट निर्धारित नहीं है. वाहन चालक मनचाहे तरीके से टोटो जहां-तहां खड़ा कर देते है. इससे सड़कों पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है. विभिन्न मार्गों पर चलने वाहनों का सर्वे करने का निर्देश डीटीओ और एमवीआई को दिया गया है. तीन दिनों के अंदर एमवीआई और डीटीओ सर्वे रिपोर्ट एसडीओ को सौंपेगे. इसके आधार पर नगर निगम टोटो वाहनों के लिए पार्किंग और रूट का निर्धारण करेगा. सदर एसडीओ ने बताया कि निर्धारित पार्किंग के लिए वाहनों के लिए शुल्क नहीं वसूला जायेगा. बिना रूट के चलने वाले टोटो वाहनों और टेंपू पर कार्रवाई की जायेगी.19 से चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान :
सदर एसडीओ ने बताया कि 19 जून से शहर के विभिन्न मार्गों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जायेगा. नगर निगम दुकान के बाहर सामान रखने वाले दुकानदारों, गुमटी और ठेलों, घर के सामने सीढ़ी हटाने का काम करेगी. इस दौरान हठी अतिक्रमणकारियों से नगर निगम अतिक्रमण हटाने का खर्च भी वसूलेगा. शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने की जिम्मेदारी नगर निगम को दिया गया है. अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस बल भी तैनात किये जायेंगे.दुकान और वाहन मालिकों से वसूला जायेगा जुर्माना :
सदर एसडीओ ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद जिन दुकानों के सामने मोटरसाइकिल और अन्य वाहन खड़े मिलेंगे उन दुकानदारों से जुर्माना वसूला जायेगा. इसके अलावा वाहन मालिक से भी मोटर वाहन एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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