बड़कागांव : शादी का प्रलोभन देकर दो नाबालिगों के शारीरिक शोषण का मामला प्रकाश में
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 Nov 2018 6:06 PM
– मामला दर्ज, एक मामले में पिता-पुत्र गिरफ्तार, गये जेल बड़कागांव : बड़कागांव थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग गांवों में नाबालिक लड़की को शादी का प्रलोभन देकर शारिरिक संबंध बनाने का मामला प्रकाश में आया है. इस संबंध में बड़कागांव थाने में दो अलग-अलग मामले दर्ज किये गये हैं. पहला मामला बड़कागांव थाना क्षेत्र के […]
– मामला दर्ज, एक मामले में पिता-पुत्र गिरफ्तार, गये जेल
बड़कागांव : बड़कागांव थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग गांवों में नाबालिक लड़की को शादी का प्रलोभन देकर शारिरिक संबंध बनाने का मामला प्रकाश में आया है. इस संबंध में बड़कागांव थाने में दो अलग-अलग मामले दर्ज किये गये हैं. पहला मामला बड़कागांव थाना क्षेत्र के हरली गांव का है, जहां भुक्तभोगी की मां के बयान पर थाना कांड संख्या 168/18 धारा 376, 366 (ए), 387, एवं 4 पोक्सो एक्ट तथा दूसरा तलसवार गांव निवासी गुड़िया कुमारी (काल्पनिक नाम) के बयान पर थाना कांड संख्या 170/18 धारा 376, 504, 506 भादवि एवं 4 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.
पहले मामले के आवेदिका ने कहा है कि मेरी 17 वर्षीय पुत्री बसंती कुमारी (काल्पनिक नाम) का गांव के ललन कुमार, पिता कुंतेश्वर महतो ने बिगत डेढ़ वर्षों से शारीरिक शोषण करते हुए 29 अगस्त 2018 को भगाकर हजारीबाग में शादी कर ली. शादी की सूचना पाकर ललन कुमार के परिवार वालों के दबाव देकर मेरी बेटी को बड़कागांव में छोड़कर भाग गया.
इस मामले को लेकर 15 सितंबर 18 गांव को पंचायत की गयी. पंचायत में दुर्गा पूजा के बाद शादी करने का निर्णय हुआ. इसी निर्णय के आलोक में 16 सितंबर 2018 को दोनों परिवार वालों के बीच करते हुए खानपान भी किया गया. शादी का समय आने पर तिथि तय करने की बात कही गयी तो कुंतेश्वर महतो ने शादी से इंकार कर दिया एवं मेरी बेटी को 11 नवंबर 2018 को अपने दुकान में बंद कर बुरी तरह से मारपीट की गयी.
इस मामले को लेकर जब गांव के गणमान्य लोगों को कहा गया तो वे लोग भी इंकार कर गये. उल्टे हमसे 5 लाख रुपये दहेज की मांग करते हुए पूरे परिवार पर डकैती के केस में फंसाने की धमकी भी दी गयी. इस मामले में ललन कुमार, पिता कुंतेश्वर महतो मां बिलासो देवी, भाई नंद किशोर महतो एवं अन्य सहयोगियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है.
दूसरे मामले में तलसवार के भुक्तभोगी ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी गोपाल कुमार द्वारा पिछले 1 वर्ष से शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया गया जिससे गर्भवती हो गयी. इसके बाद लड़का शादी करने से इंकार कर दिया एवं गांव छोड़कर भाग गया. इसको लेकर गोपाल कुमार सहित मां बिगनी देवी, भाई बिरेंद्र साव एवं अन्य सहयोगियों ने मिलकर गर्भ में पल रहे बच्चे को नष्ट करने की बात कही गयी. नष्ट नहीं करने पर धमकियां दी गयी.
इनलोगों ने धमकी दी कि अगर बच्चे को नष्ट नहीं करती हो तो हम तुम्हें जान से मार देंगे तथा लड़का गोपाल कुमार को भगा दिया गया.
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