युवती को कमरे में ले गया और किया दुष्कर्म; 2015 के मामले में आरोपी को 15 साल की सजा

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गुमला की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी सुरेश महली को दोषी करार देते हुए 15 साल की कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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गुमला. कामडरा थाना क्षेत्र के दुष्कर्म के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी सुरेश महली को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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2015 में दर्ज हुआ था मामला

मामला वर्ष 2015 का है. अभियोजन के अनुसार, कामडरा थाना क्षेत्र की एक महिला ने 12 जुलाई 2015 को पुलिस को लिखित शिकायत दी थी. शिकायत में बताया गया था कि वह अपने पति व अन्य लोगों के साथ रांची गयी थी. घर पर उसकी करीब 26 वर्षीया अविवाहित और मानसिक रूप से दिव्यांग बेटी तथा दो बच्चियां मौजूद थीं.

चहारदीवारी फांदकर घर में घुसा आरोपी

शिकायत के अनुसार, दोपहर करीब 12 बजे आरोपी सुरेश महली चहारदीवारी फांदकर घर में घुसा और पीड़िता को जबरन कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद आरोपी चहारदीवारी फांद कर फरार हो गया.

दोनों बच्चियों ने भी बतायी घटना

शाम को परिजनों के घर लौटने पर पीड़िता ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी. घर में मौजूद दोनों बच्चियों ने भी आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म किये जाने की बात बतायी. इसके बाद पीड़िता की मां के आवेदन पर कामडरा थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी.

साक्ष्यों और गवाहों के बयान पर दोषी करार

पुलिस ने अनुसंधान पूरा करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. मामले की सुनवाई सत्र वाद संख्या 354/2015 के तहत हुई. अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और 15 वर्ष के कठोर कारावास तथा 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

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