Rajya Sabha Elections 2016 : हॉर्स ट्रेडिंग मामले में क्या झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास, तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व सीएम के प्रेस सलाहकार अजय कुमार की मुश्किलें बढ़ेंगी, पीसी एक्ट जोड़ने को लेकर फैसला सुरक्षित

रांची सिविल कोर्ट
jharkhand Rajya Sabha Elections 2016, रांची न्यूज (अजय दयाल) : झारखंड में वर्ष 20216 में हुए राज्यसभा चुनाव से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) जोड़ने को लेकर आज सोमवार को रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. इस मामले में रांची सिविल कोर्ट की अदालत ने 10 जून तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है.
jharkhand Rajya Sabha Elections 2016, रांची न्यूज (अजय दयाल) : झारखंड में वर्ष 20216 में हुए राज्यसभा चुनाव से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) जोड़ने को लेकर आज सोमवार को रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. इस मामले में रांची सिविल कोर्ट की अदालत ने 10 जून तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है.
राज्य सरकार की तरफ से सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक जया टोप्पो ने अदालत में अपना पक्ष रखा. सरकारी अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान अपनी बहस में कहा कि केस आईओ द्वारा इकट्ठा किये गये साक्ष्य के मुताबिक पीसी एक्ट की धाराएं जुड़नी चाहिए. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रेस सलाहकार अजय कुमार से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पीसी एक्ट की धारा जोड़ने के लिए रांची की जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने 2 जून को कोर्ट के (ड्रॉप बॉक्स) में आवेदन दिया था.
इससे पूर्व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व सीएम के प्रेस सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ पीसी एक्ट के तहत केस चलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दी थी. इस मामले में तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता और अजय कुमार को प्राथमिक अभियुक्त माना गया है, जबकि रघुवर दास अप्राथमिक अभियुक्त हैं.
झारखंड में 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव में हुए हॉर्स ट्रेडिंग मामले में जगन्नाथपुर थाने में 29 मार्च 2018 को दर्ज प्राथमिकी में विशेष शाखा के तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता व पूर्व सीएम रघुवर दास के प्रेस सलाहकार अजय कुमार पर आरोप है कि दोनों ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए कांग्रेस विधायक निर्मला देवी के पति योगेंद्र साव को रिश्वत देने की कोशिश की थी.
Posted By : Guru Swarup Mishra
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By Guru Swarup Mishra
मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.
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