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पांच साल की रितिका की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

Updated at : 19 Jan 2026 10:29 PM (IST)
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पांच साल की रितिका की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

तीन मई 2023 को आरोपी रवि कुमार सिंह ने चाकू से गला रेत कर की थी हत्या

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गुमला. गुमला जिले के बसिया प्रखंड स्थित बंबियारी गांव में चार साल की रितिका कुमारी हत्याकांड मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-1 सह विशेष न्यायालय गुमला के जज प्रेम शंकर की अदालत ने सोमवार को सुनवाई की. जज ने हत्या के आरोपी बंबियारी निवासी 35 वर्षीय रवि कुमार सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. आइपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 10000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. ज्ञात हो कि तीन मई 2023 की सुबह गला रेत कर मासूम बच्ची रितिका कुमारी (5 वर्ष) की निर्मम हत्या कर दी गयी थी. बंबियारी गांव के रंजीत सिंह की बेटी रितिका कुमारी को उसकी मां रुकमणी देवी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचाने गयी थी. परंतु आंगनबाड़ी केंद्र बंद था. ऐसे में बच्ची की मां ने आंगनबाड़ी केंद्र के समीप स्थित सेविका के पास बच्ची को पहुंचा कर अपने घर आ गयी थी. इस बीच सेविका का देवर रवि कुमार सिंह बच्ची के साथ खेलने लगा. खेलते खेलते वह बच्ची को अपने कमरे में ले गया. बताया जाता है कि कमरे में ले जाकर उसने तेज धारदार हथियार से बच्ची की गर्दन काट कर हत्या कर दी थी. इस बीच आंगनबाड़ी सेविका को जब कुछ अनहोनी की आशंका हुई, तो उसने आस-पड़ोस के लोगों को हल्ला मचा कर बुलायी थी. परंतु तब तक देर हो चुकी थी. रितिका की हत्या करने के बाद रवि सिंह फरार होकर एक घर में छिप गया था. हत्या के बाद बसिया थाना की पुलिस ने हत्या के आरोपी रवि सिंह को घर से गिरफ्तार किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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