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गुमला में एक लाख का इनामी जेजेएमपी नक्‍सली गिरफ्तार, चार साल से था फरार

Updated at : 22 Jul 2019 8:29 PM (IST)
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गुमला में एक लाख का इनामी जेजेएमपी नक्‍सली गिरफ्तार, चार साल से था फरार

दुर्जय पासवान, गुमला गुमला सदर थाना की पुलिस ने एक लाख रुपये के इनामी जेजेएमपी नक्‍सली बिशुनपुर थाना के चीरोडीह गांव निवासी राजू बड़ाइक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस ने उसे गुमला शहर से सटे पुग्गू गांव से पकड़ा है. गश्ती में निकली पुलिस को देखकर राजू भागने लगा. पुलिस ने खदेड़कर […]

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दुर्जय पासवान, गुमला

गुमला सदर थाना की पुलिस ने एक लाख रुपये के इनामी जेजेएमपी नक्‍सली बिशुनपुर थाना के चीरोडीह गांव निवासी राजू बड़ाइक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस ने उसे गुमला शहर से सटे पुग्गू गांव से पकड़ा है. गश्ती में निकली पुलिस को देखकर राजू भागने लगा. पुलिस ने खदेड़कर उसे पकड़ा. एसपी अंजनी झा ने बताया कि राजू हत्या और कई उग्रवादी घटना में शामिल रहा है.

राजू ने 2015 में बिशुनपुर में दो लोगों की हत्या की थी. जेजेएमपी से पहले वह पीएलएफआई व भाकपा माओवादी में रहा है. राजू की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता है. वहीं, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया. जिसमें एक लाख रुपये का इनामी जेजेएमपी के सक्रिय सदस्य राजू बड़ाईक को पुलिस ने मीडिया के समक्ष पेश किया.

मौके पर पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने बताया कि केंद्रीय पुलिस बल विगत कई महीनों से लगातार माओवादी‍ व जेजेएमपी के विरूद्ध सघन अभियान चला रही थी. इसी क्रम में रविवार रात्रि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जेजेएमपी के सक्रिय सदस्य राजू बड़ाईक को सिसई रोड के पुग्गू से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है. राजू वहां पर छुपने की नियत से आया था.

श्री झा ने बताया कि सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी दल का गठन किया गया. जिसका नेतृत्व एएसपी बृजेंद्र कुमार मिश्रा व सीआरपीएफ के डीसी मृत्युंजय कुमार ने किया. पुलिस जवानों के पुग्गू पहुंचने और एक घर की घेराबंदी के पश्चात अपराधी राजू बड़ाईक वहां से भागने का प्रयास करने लगा. जिसपर पुलिस ने लगभग 200 मीटर तक पीछा कर उसे धर दबोचा.

ज्ञात हो कि जेजेएमपी का सक्रिय सदस्य राजू बड़ाईक मूल रूप से बिशुनपुर थाना क्षेत्र के चिरोडीह का रहने वाला है. जिसके उपर पूर्व से ही बिशुनपुर में कांड संख्या 14/15, दिनांक 1.3.15, धारा 302 /34 भादवि, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सीएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज है. इन आरोपों में वह चार वर्षों से फरार चल रहा था.

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