पीएलएफआइ के एरिया कमांडर को पांच साल की सजा, एक हजार का जुर्माना भी

Published at :01 Jun 2018 3:54 AM (IST)
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पीएलएफआइ के एरिया कमांडर को पांच साल की सजा, एक हजार का जुर्माना भी

बसिया प्रखंड के निनई का रहनेवाला है पीएलएफआइ के एरिया कमांडर गुमला : बसिया प्रखंड में सक्रिय पीएलएफआइ के एरिया कमांडर पारस राम को पांच साल की सजा सुनायी गयी है. एडीजे-पांच कंवलजीत चोपड़ा ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए आर्म्स एक्ट के तहत उग्रवादी को सजा सुनायी है. धारा 23(1-बी) के तहत पांच साल […]

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बसिया प्रखंड के निनई का रहनेवाला है पीएलएफआइ के एरिया कमांडर

गुमला : बसिया प्रखंड में सक्रिय पीएलएफआइ के एरिया कमांडर पारस राम को पांच साल की सजा सुनायी गयी है. एडीजे-पांच कंवलजीत चोपड़ा ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए आर्म्स एक्ट के तहत उग्रवादी को सजा सुनायी है. धारा 23(1-बी) के तहत पांच साल की सजा व एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जानकारी के अनुसार, घटना 11 अप्रैल 2016 की है. गुमला एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआइ के कुछ उग्रवादी गुमला जिले के चरकाटांगर गांव के पश्चिम टोंगरी में जमे हुए हैं.
इस सूचना पर बसिया थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी चक्रवर्ती कुमार राम व भरनो थाना प्रभारी धर्मपाल कुमार के साथ टीम गठित कर छापामारी की गयी. छापामारी में पुलिस ने पारस राम को गिरफ्तार किया था, जबकि अंधेरे का लाभ उठा कर दो उग्रवादी भाग निकले थे. गिरफ्तार पारस से पूछताछ में पता चला था कि वह पीएलएफआइ का एरिया कमांडर है. उसका घर बसिया प्रखंड के निनई गांव है. उसके पास से पुलिस ने एक देसी रायफल, तीन गोली, एक नाली बंदूक व मोबाइल सीम कार्ड बरामद किया था. सरकारी पक्ष से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की.
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