आर्म्स एक्ट के आरोपी को पांच साल की सजा

Published at :01 Jun 2018 3:53 AM (IST)
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आर्म्स एक्ट के आरोपी को पांच साल की सजा

परीक्षा सेंटर में गोली लेकर पहुंचा था. गुमला : गुमला शहर के एसएस बालक टेन प्लस टू हाई स्कूल में वर्ष 2016 में मैट्रिक परीक्षा के दौरान पर्स में गोली लेकर पहुंचाने वाले मोहम्मद आलिम को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनायी है. एडीजे-थ्री सूर्यभूषण ओझा की अदालत ने सजा सुनाते हुए धारा 25 […]

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परीक्षा सेंटर में गोली लेकर पहुंचा था.

गुमला : गुमला शहर के एसएस बालक टेन प्लस टू हाई स्कूल में वर्ष 2016 में मैट्रिक परीक्षा के दौरान पर्स में गोली लेकर पहुंचाने वाले मोहम्मद आलिम को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनायी है. एडीजे-थ्री सूर्यभूषण ओझा की अदालत ने सजा सुनाते हुए धारा 25 (1ए) के तहत पांच साल की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं धारा 26 (1ए) के तहत पांच साल की सजा व तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. इस केस में बचाव पक्ष से अधिवक्ता मोहम्मद अफताब चौधरी व सरकारी पक्ष से ओम कुमार ने दलीलें दी. जानकारी के अनुसार, घटना 27 फरवरी 2016 की है.
मोहम्मद आलिम परीक्षा सेंटर में गोली लेकर पहुंच गया था. परीक्षा के दौरान तत्कालीन मजिस्ट्रेट सह सीओ सुनील चंद्रा ने एसएस हाई स्कूल गुमला के कमरा नंबर चार में तलाशी के क्रम में आलिम के पर्स से एक गोली बरामद की थी. पूछने पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया और न ही गोली का कागजात प्रस्तुत कर पाया, इसलिए उसे उस समय जेल भेज दिया गया था, जिसकी सुनवाई गुरुवार को हुई.
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