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गोड्डा में सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपी दोषी, आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 20 Dec 2025 11:43 PM (IST)
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गोड्डा में सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपी दोषी, आजीवन कारावास की सजा

पीड़िता को सरकारी सहायता राशि दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश

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स्पेशल पोक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम कुमार पवन की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए ताउम्र आजीवन कारावास की सजा सुनायी. कोर्ट ने आरोपियों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपियों को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा. सजा पाने वाले आरोपी कुंदन कुमार पासी और मो. रशीद हनवारा के निवासी हैं, जबकि मो. जाबीर भागलपुर जिले के सनोखर थाना क्षेत्र के चखमजा गांव के निवासी हैं. मामले में पीड़िता की मां ने हनवारा थाना में नामजद प्राथमिकी संख्या 63/24 दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के अनुसार, नाबालिग पीड़िता हनवारा मेला देखकर घर जा रही थी, तभी घेरंडी पुल के पास रात लगभग नौ बजे कुंदन कुमार पासी और एक अन्य आरोपी ने उसे पकड़कर अरहर के खेत में ले गया. आरोपियों ने फोन कर तीसरे आरोपी को बुलाया और सभी ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया तथा धमकी दी कि किसी को बताया तो मार दिया जाएगा. पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटना को सत्य पाया और सभी तीनों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की. मुकदमे के दौरान सात गवाहों की गवाही और अभिलेख उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाया. कोर्ट ने पीड़िता को विक्टिम कम्पेनसेशन के तहत सरकारी सहायता राशि दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्णय की प्रति भेजी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANJEET KUMAR

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