नाबालिग से गैंगरेप करने वाले छह आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास, देना होगा जुर्माना
Published by : KumarVishwat Sen Updated At : 15 May 2026 8:27 PM
गोड्डा का सिविल कोर्ट
Godda News: गोड्डा के चर्चित नाबालिग गैंगरेप मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने छह दोषियों को प्राकृतिक जीवन तक आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने सभी पर जुर्माना भी लगाया. मामले में 10 गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया. इससे जुड़ी खबर नीचे पढ़ें.
गोड्डा से निरभ कुमार की रिपोर्ट
Godda News: झारखंड के गोड्डा जिले में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम कुमार पवन की अदालत ने मामले में छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्राकृतिक जीवन तक आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजा पाने वालों में रमेश हेम्ब्रम, जीतेन्द्र बासकी, प्रकाश हांसदा, जीतेन्द्र हांसदा, बाबुराम बासकी और एलबीनोस हेम्ब्रम शामिल हैं. सभी आरोपी पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के दादुघुटु गांव के निवासी बताए गए हैं.
मोबाइल पर हुई थी दोस्ती
मामला साहेबगंज जिले के रांगा थाना क्षेत्र से जुड़ा है. पीड़िता की मां ने थाना में दिए आवेदन में बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी की बातचीत मोबाइल फोन के माध्यम से पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी जीतेन्द्र बासकी से होती थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच विश्वास बढ़ा और 25 अक्टूबर 2024 को मिलने का कार्यक्रम तय हुआ. तय योजना के अनुसार नाबालिग लड़की साहेबगंज से गोड्डा बस स्टैंड पहुंची, जहां जीतेन्द्र बासकी उसे बाइक से अपने गांव ले जाने निकला.
पहाड़ की गुफा में किया गया गैंगरेप
पीड़िता की मां की ओर से थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार, जीतेंद्र रास्ते में लगभग 8:30 बजे करीब 12-13 लड़कों के साथ लड़की को पहाड़ की एक गुफा में ले गया और वहां उसके साथ गैंगरेप किया गया. सुबह दो लड़के पीड़िता को खाना खिलाने के बाद घर जाने के लिए गाड़ी में बैठा दिया. इसके साथ ही, उन लोगों ने धमकी दी कि इस बारे में किसी बताया, तो जान से हाथ धो देना पड़ेगा.
मुकदमे में 10 लोगों की गवाही
पीड़िता के मां की ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर पोड़ैयाहाट थाने कांड सं 130/2024 के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने जांच के क्रम में घटना सही पाया. अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान कुल 10 लोगों की गवाही हुई. गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने सभी आरोपी को बीएनएस की धारा 70(2) के तहत दोषी पाया. अदालत ने पीड़िता के आर्थिक पुनर्वास और सहायता के लिए सरकारी योजनाओं के तहत दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को भी फैसले की कॉपी भेजी है. अदालत में सरकार का पक्ष पीपी जावेद हुसैन ने रखा.
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छह आरोपियों को मिली सजा
सजा पाने वालों में रमेश हेम्ब्रम, जीतेन्द्र बासकी, प्रकाश हांसदा, जीतेन्द्र हांसदा, बाबुराम बासकी और एलबीनोस हेम्ब्रम शामिल हैं. सभी आरोपी पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के दादुघुटु गांव के निवासी बताए गए हैं. अदालत ने सभी आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(2) के तहत दोषी पाया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिग बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराध बेहद गंभीर हैं और ऐसे मामलों में कठोर सजा आवश्यक है.
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By KumarVishwat Sen
कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.
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