गुरूवार को सीजेएम कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव एवं आपसी सुलह के आधार पर पांच आरोपियों को रिहा कर दिया. रिहा किये गये आरोपियों में मांगन राम, शीला देवी, निशा देवी, सोनी राम और कौशल्या देवी शामिल हैं. कोर्ट में बचाव पक्ष का दलील रखने वाले वकील दिनेश प्रसाद यादव ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 147, 148, 341 और 323 के तहत मामला दर्ज था. साक्ष्य की कमी और आपसी समझौते के कारण कोर्ट ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत से मुक्त कर दिया.
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