नाबालिग से दुष्कर्म के अरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 29 Mar 2024 12:15 AM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म के अरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के अरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

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गोड्डा में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम जनार्दन सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में आरोपी को सजा दी है. न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा अलग से काटनी होगी. भादवि 366 के तहत आरोपी को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा अलग से काटनी होगी. न्यायालय ने दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है. सजावार आरोपी पुगा उर्फ संजीत यादव बसंतराय थाना क्षेत्र के मेदिनीचक का रहनेवाला है. आरोपी ने बसंतराय थाना क्षेत्र की ही एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर उसे भगा ले गया था. जब वह पानी लाने के लिए चापाकल पर गयी थी. घटना 10 फरवरी 2023 की शाम सात बजे के आसपास की थी. पीड़िता अपने मामा के यहां रहती थी. उसके मामा ने खोजबीन किया. जब पीड़िता नहीं मिली, तो उसने आरोपी पुगा उर्फ संजीत यादव के विरुद्ध बसंतराय थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया. पुलिस ने अनुसंधान के बाद घटना सत्य पाकर आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में चार्ज सीट दाखिल कर दिया. न्यायालय में अभियोजन पक्ष से दस तथा बचाव पक्ष से एक गवाही हुई. इसके आधार पर कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया. अदालत ने निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को भी भेजी है, ताकि विक्टिम कंपनसेशन के तहत पीड़िता को पुनर्वास व आर्थिक सहायता दिलायी जा सके.

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