दो मामलों में छह की अग्रिम जमानत रद्द

Updated at : 03 Aug 2018 5:05 AM (IST)
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दो मामलों में छह की अग्रिम जमानत रद्द

गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने बसंतराय थाना कांड संख्या 57/18 के नामजद अभियुक्त आलिम, मिनहाज, हिफजुर रहमान की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. आरोपित ने जमीन संबंधी विवाद में अपने ही गांव लौचनी के मजरूल हक व उनके परिवार वालों के साथ 10 जून 2018 को घर […]

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गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने बसंतराय थाना कांड संख्या 57/18 के नामजद अभियुक्त आलिम, मिनहाज, हिफजुर रहमान की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. आरोपित ने जमीन संबंधी विवाद में अपने ही गांव लौचनी के मजरूल हक व उनके परिवार वालों के साथ 10 जून 2018 को घर में घुस कर मारपीट की थी.

इतना ही नहीं मारपीट कर जख्मी करने के बाद घर में आग भी लगा दी थी. पुलिस की गिरफ्तारी के डर से आरोपित ने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी. जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया. वहीं, पोड़ैयाहाट थाना कांड संख्या 94/18 के नामजद आरोपित वीरन यादव, गुडरीक यादव दोनों साकिन छपनीबांध व महावीर यादव साकिन करमाटांड द्वारा दायर अग्रिम जमानत संख्या 363/18 को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया.

सभी के विरुद्ध देवदांड थाना अंतर्गत गोविंदपुर के संजय कुमार यादव ने मामला दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सूचक का छोटा भाई उमेश यादव 14 मई को अपनी छोटी बहन के घर लाठीबाडी से लौट रहा था. रास्ते में सभी आरोपितों ने मारपीट कर उसका हाथ-पैर तोड़ दिया था. सूचना पर सूचक व उसके बहन व बहनोई ने जख्मी उमेश यादव को पोड़ैयाहाट अस्पताल में भर्ती कराया. बेहतर इलाज के लिए उसे गोड्डा सदर अस्पताल रेफर किया गया. गोड्डा अस्पताल के चिकित्सकों ने भी भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया. गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपितों ने अग्रिम जमानत सत्र न्यायालय में दाखिल किया था. जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया.

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