सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना : नगर आयुक्त

Updated at : 14 Apr 2020 1:23 AM (IST)
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सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना : नगर आयुक्त

गिरिडीह ; नगर आयुक्त अनिल कुमार राय ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर आम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही नगर आयुक्त ने सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माना के साथ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी. सोशल डिस्टेंसिंग की बाबत उन्होंने कहा […]

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गिरिडीह ; नगर आयुक्त अनिल कुमार राय ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर आम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही नगर आयुक्त ने सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माना के साथ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी. सोशल डिस्टेंसिंग की बाबत उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए दो व्यक्तियों के बीच कम से कम दो-ढाई मीटर की दूरी जरूरी है.

आयुक्त ने दुकानदारों एवं सब्जी विक्रेताओं को आदेश दिया कि वे अपनी दुकानों के सामने लोगों से सोशल डिस्टेसिंग का पालन करवाना सुनिश्चित करें. सब्जी विक्रेता अपनी दुकानों को कम से कम दस मीटर की दूरी पर लगाएं तथा ग्राहकों के बीच भी दूरी बनाये रखना सुनिश्चित करें.

बता दें कि शहरी क्षेत्र अंतर्गत बड़ा चौक, बक्सीडीह रोड, व्हीटी बाजार, जेपी चौक, नेताजी चौक, मकतपुर आदि स्थानों पर सब्जी दुकान के समक्ष सोशल डिस्टेसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है. सब्जी दुकान भी सटा कर लगायी जा रही है. इस वजह से सुबह व शाम के वक्त यहां काफी संख्या में लोग खड़े होकर सब्जी खरीदते हैं. ऐसे में नगर आयुक्त ने कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है.

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