Giridih Traffic Rules: दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के श्राद्ध पर गिरिडीह में बदला ट्रैफिक रूट, 17 सितंबर को भारी वाहनों पर 15 घंटे की नो-एंट्री

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दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के श्राद्ध कार्यक्रम के मद्देनज़र, गिरिडीह शहरी क्षेत्र में 17 सितंबर को भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. यह प्रतिबंध भीड़ और यातायात दबाव को देखते हुए लगाया गया है.

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गिरिडीह. झारखंड सरकार के दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के श्राद्ध कार्यक्रम को लेकर 17 सितंबर को गिरिडीह शहरी क्षेत्र में भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश और आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा. अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दंडाधिकारी ने इस संबंध में आम सूचना जारी की है. जारी आदेश के अनुसार गुरुवार की सुबह नौ बजे से रात 11:59 बजे तक शहर में भारी मालवाहक वाहनों का परिचालन पूर्णतः वर्जित रहेगा.

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प्रशासन ने यह निर्णय श्राद्ध कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए लिया है. कार्यक्रम में वीवीआइपी और वीआइपी के अलावा आम लोगों के भी शामिल होने की संभावना है. ऐसे में शहर में वाहनों का दबाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है.

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15 घंटे तक लागू रहेगा प्रतिबंध

आदेश के मुताबिक 17 सितंबर को सुबह नौ बजे से रात 11:59 बजे तक करीब 15 घंटे तक गिरिडीह शहरी क्षेत्र में भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश और आवागमन नहीं हो सकेगा. इस अवधि में संबंधित वाहनों के परिचालन पर पूर्ण रोक रहेगी.

प्रशासन की ओर से लोगों से कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग की अपेक्षा की गयी है. प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने के बाद भारी मालवाहक वाहनों का सामान्य परिचालन किया जा सकेगा.

भीड़ और यातायात दबाव को देखते हुए फैसला

अनुमंडल दंडाधिकारी की ओर से जारी आम सूचना में कहा गया है कि श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान शहर में काफी भीड़ होने की संभावना है. भारी वाहनों के आवागमन से सामान्य यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. इसके अलावा भीड़ के दौरान किसी अप्रिय स्थिति की आशंका को देखते हुए एहतियाती कदम उठाया गया है.

भारी मालवाहक वाहनों को अस्थायी रूप से रोकने का उद्देश्य शहर के भीतर यातायात का दबाव कम रखना और कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की आवाजाही को सुगम बनाना है.

यातायात थाना की रिपोर्ट के आधार पर आदेश

प्रशासन ने यह आदेश यातायात थाना गिरिडीह के थाना प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया है. रिपोर्ट में कार्यक्रम के दौरान संभावित भीड़ और यातायात व्यवस्था से संबंधित स्थिति का उल्लेख किया गया था. इसके बाद अनुमंडल प्रशासन ने भारी वाहनों के परिचालन पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया.

प्रशासन के अनुसार, प्रतिबंध केवल निर्धारित अवधि के लिए लागू रहेगा. अवधि समाप्त होने के बाद भारी मालवाहक वाहनों का परिचालन सामान्य रूप से किया जा सकेगा.

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