नेशनल स्कॉलरशिप के लिए 121 छात्र-छात्राओं का चयन

Updated at : 10 Nov 2019 1:00 AM (IST)
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नेशनल स्कॉलरशिप के लिए 121 छात्र-छात्राओं का चयन

लगातार चार वर्षों तक मिलेगी छह हजार की छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति का भुगतान डीबीटी के माध्यम से होगा गिरिडीह : नेशनल स्कॉलरशिप के लिए गिरिडीह जिले में 121 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है. इन्हें चार वर्षों तक छह हजार रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जायेगी. जरूरी यह है कि विद्यार्थी कक्षा नौ से 12वीं तक […]

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लगातार चार वर्षों तक मिलेगी छह हजार की छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति का भुगतान डीबीटी के माध्यम से होगा

गिरिडीह : नेशनल स्कॉलरशिप के लिए गिरिडीह जिले में 121 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है. इन्हें चार वर्षों तक छह हजार रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जायेगी.

जरूरी यह है कि विद्यार्थी कक्षा नौ से 12वीं तक संबंधित स्कूल में अध्ययनरत हों. वित्तीय वर्ष 2018-19 के आठवीं वर्ग के चयनित छात्र-छात्राओं के लिए 26 अप्रैल 2019 को राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा ली गयी थी. रिजल्ट का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया, जिसमें गिरिडीह जिले से 121 छात्र-छात्राओं का चयन हुआ है. इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी बीइइओ को पत्र लिखकर चयनित छात्र-छात्राओं को सूचना देने का निर्देश दे दिया है.

इस वित्तीय वर्ष 15 नवंबर तक लगेंगे कैंप : विभाग के निर्देशानुसार इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में नेशनल स्कॉलरशिप के लिए जिले के हर प्रखंड में कैंप लगाया जाना है. यह कैंप लगातार 15 नवंबर तक लगेगा. सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत जो छात्र-छात्राएं कक्षा आठ में पढ़ रहे हैं, वे नेशनल स्कॉलरशिप के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं. इसके लिए यह निर्देश दिया गया है कि छात्र-छात्राओं का खाता स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना जरूरी है, अन्यथा छात्रवृति राशि का हस्तांतरण नहीं किया जायेगा. यह भी निर्देश है कि छात्रवृत्ति का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाना है.

एनएसपी पोर्टल पर आवेदन करने के पूर्व विद्यालय का यू डायस कोड रहना जरूरी है. इसके अलावा छात्र-छात्राओं के विद्यालय में प्रवेश की तिथि, आय, जाति व नि:शक्तता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा मोबाइल नंबर भी दर्ज कराया जाना है. यह भी निर्देश दिया गया है कि मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से छात्र-छात्राओं को इससे संबंधित सूचना दी जायेगी.

ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद इसका एक प्रिंट डीइओ कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना जरूरी है. सभी आवेदन को जिला शिक्षा पदाधिकारी ऑनलाइन सत्यापित करेंगे. डीइओ यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्र-छात्राएं राजकीयकृत, प्रोजेक्ट, अल्पसंख्यक विद्यालय में नामांकित हैं तथा स्कूल में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं. उनके अभिभावकों की वार्षिक आय डेढ़ लाख रुपये से अधिक नहीं है.

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