नये कानून को लेकर अधिवक्ताओं ने की गोष्ठी

Updated:
विज्ञापन

नये कानून को लेकर अधिवक्ताओं ने की गोष्ठी

विज्ञापन

जिला अधिवक्ता संघ गढ़वा के संघ भवन स्थित सभाकक्ष में शनिवार को जिला अधिवक्ता संघ ने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया. संघ के अध्यक्ष गौतम कृष्ण सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित इस विचार गोष्ठी में संघ के सभी सदस्यों ने एक जुलाई 2024 से नया कानून लागू होने पर विचार-विमर्श किया. इस दौरान अधिवक्ताओं ने नये कानून के प्रभाव में आ जाने से न्यायिक कार्य में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता 1898, संशोधित 1974, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में बदलाव करते हुए नये कानून के रूप में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू करने एवं न्यायालय कार्य करने पर विचार किया. इस दौरान नये कानून में वर्णित धाराओं के संबंध में अधिवक्ता प्रभात कुमार चौबे, राकेश कुमार त्रिपाठी, शंभू नाथ दुबे, उपेंद्र प्रसाद सिंह, सौरभ धरदुबे, मनोज कुमार दुबे, राम लखन पांडेय, सोमनाथ विश्वकर्मा, दीपक कुमार सिंह व राजीव कुमार त्रिपाठी आदि ने विचार व्यक्त किये. गोष्ठी का संचालन एवं विषय प्रवेश महासचिव मृत्युंजय तिवारी ने किया. जबकि धन्यवाद ज्ञापन संयुक्त सचिव देवदत्त चौबे ने किया.

उपस्थित लोग : मौके पर अधिवक्ता अजय कुमार त्रिपाठी, अनुज कुमार मिश्रा, पंकज कुमार मिश्रा, राघवेंद्र कुमार पांडेय, दीपक कुमार, गरीबुल्लाह अंसारी, उदय दुबे, पंकज कुमार, सुधांशु रंजन व पंचम कुमार सिंह उपस्थित थे.

आपके शहर में

विज्ञापन

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola