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झारखंड: पाक महीने में नापाक हरकत, अपनी ही नाबालिग बिटिया से दुष्कर्म के दोषी को आखिरी सांस तक उम्रकैद, 1 लाख जुर्माना

Updated at : 19 May 2025 6:41 PM (IST)
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civil court garhwa

गढ़वा सिविल कोर्ट

Garhwa Civil Court Judgement: झारखंड में गढ़वा की अदालत ने अपनी नाबालिग बिटिया से दुष्कर्म करने के दोषी अब्बू शेख इम्तियाज को आखिरी सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसके साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया. पीड़िता के दादा के लिखित आवेदन पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की गयी थी.

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Garhwa Civil Court Judgement: गढ़वा, हीरा दुबे-झारखंड के गढ़वा में विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) दिनेश कुमार की अदालत ने सोमवार को अपनी नाबालिग बिटिया से दुष्कर्म करने के दोषी अब्बू (पिता) शेख इम्तियाज को आखिरी सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसके साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया. वह गढ़वा जिले के गढ़वा थाना क्षेत्र का रहनेवाला है. पीड़िता के दादा के लिखित आवेदन के आधार पर गढ़वा थाने में 15 मई 2023 को कांड संख्या 197/2023 दर्ज की गई थी. इसमें आरोप लगाया गया है.

अब्बू ने दी थी जीभ काटने और डैम में फेंकने की धमकी


पीड़िता अपने घर में मायूस रहा करती थी. इसी दौरान उसने दादी को बताया. पीड़िता से फिर उसके दादा ने पूछताछ की तो उसने बताया कि ईद से पहले रोजा के समय उसके अब्बू उसके साथ दुष्कर्म किया करते थे. अब्बू घर में कई बार उसके साथ गलत काम कर चुके हैं. डराते-धमकाते हैं कि यह बात किसी को बताएगी तो जीभ काट देंगे. डैम में फेंक देंगे. यह बात अपनी मम्मी को बतायी तो पूछताछ करने पर इम्तियाज ने गाली-गलौज कर मारपीट करने की धमकी दी. उसके बाद पीड़िता के दादा ने पंचायत बुलायी. इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर 20 मई 2023 को गढ़वा पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया.

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अदालत में इन्होंने रखा पक्ष


लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने आठ गवाहों का साक्ष्य प्रस्तुत कराया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नित्यानंद दुबे और लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने अदालत में पक्ष रखा. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी करार दिया गया. सजा के बिंदु पर सुनवाई कर अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. 100000 रुपए आर्थिक जुर्माना लगाया गया.

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Guru Swarup Mishra

लेखक के बारे में

By Guru Swarup Mishra

मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

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