निशुल्क न्याय के लिए डालसा में आवेदन दें

निशुल्क न्याय के लिए डालसा में आवेदन दें
जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा के तत्वावधान में चलंत लोक अदालत वाहन गुरुवार को गढ़वा प्रखंड के करके गांव पहुंचा. यहां पंचायत भवन के समीप चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया. मौके पर एलएडीसी के डिप्टी चीफ नित्यानंद दूबे एवं अनिता रंजन ने वहां उपस्थित लोगों को चलंत लोक अदालत की महत्ता के बारे में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि लोग निशुल्क न्याय पाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को आवेदन दें. साथ ही सरकारी कार्यालयों में लंबित कार्यों के लिए भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आवेदन देकर अपनी समस्याओं के निदान में मदद पा सकते हैं. कहा गया कि नालसा एवं झालसा के निर्देश पर पीडीजे सह डीएलएसए गढ़वा के अध्यक्ष राजेश शरण सिंह एवं सचिव रवि चौधरी के आदेशानुसार चलंत लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इसके जरिये गरीब व असहाय लोगों को बिना किसी खर्च के न्याय दिलाया जा रहा है. कार्यक्रम का संचालन पीएलवी मुरली श्याम तिवारी ने किया.
लोगों ने आवेदन दिये : कार्यक्रम में कई ग्रामीणों ने राशन डीलर की मनमानी, पेयजल समस्या व रास्ता संबंधी विवाद सहित अन्य समस्याओं को लेकर चलंत लोक अदालत के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आवेदन दिया. मौके पर ग्रामीण रविंद्र यादव, राम खेलावन राम, महेंद्र प्रसाद यादव, राजमति कुंवर समेत बड़ी संख्या में महिला-पुरुष उपस्थित थे.
कानूनी जागरूकता शिविर लगा : इधर गढ़वा प्रखंड के पंचायत भवन संग्रह खुर्द में भी जस्टिस इन व्हील/चलंत लोक अदालत के माध्यम से कानूनी जागरूकता शिविर लगाया गया. इसमे पीएलवी मुरली श्याम तिवारी ने असंगठित क्षेत्र के मजदूर, कर्मकार बच्चों के पालन पोषण व देखरेख के लिए स्पॉन्सरशिप के बारे में विस्तार से बताया. मौके पर एलएडीसी सदस्य उत्तम रंजन ने एफआइआर करने के तौर तरीके, दुर्घटना मुआवजा प्रबंधन व कार्यालय के बारे में जानकारी दी. अधिवक्ता बलवीर चौधरी ने नालसा की योजनाओं के बारे में बताया. मौके पर ग्रामीणों के 149 आवेदन प्राप्त हुये. इन्हें संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए भेजा गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










