दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उदय भुइयां ने दो जनवरी को गांव के ही एक छात्रा काल्पनिक नाम शांति कुमारी को घर से ट्यूशन जाने के क्रम में शादी करने की नियत से बहला-फुसलाकर भगा ले गया था़ लेकिन बाद में उसके साथ दुष्कर्म करके छोड़ दिया गया़ अनुसंधान के पश्चात रंका थाना की ओर से न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया़ .
इसमें न्यायालय ने सभी साक्षियों का साक्ष्य कलमबद्ध कर उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर भादवि की धारा 366 में सात साल तथा 3000 रुपये जुर्माना व धारा 376 में आठ साल एवं 5000 रुपये का आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त एक साल की सजा की अवधि बढ़ायी जायेगी़ अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक महेश कुमार तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एलके पांडेय ने पैरवी की़