पिता व पुत्र को आजीवन कारावास, जुर्माना भी

घाटशिला : गालूडीह थानांतर्गत हलुदबनी गांव की पांच वर्षीय सबर बच्ची की पिंड्राबाद से अपहरण कर हत्या मामले में मंगलवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने पिता गोलक महतो और पुत्र गणेश महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं 10 हजार रुपये जुर्माना, भादवि की धारा […]
घाटशिला : गालूडीह थानांतर्गत हलुदबनी गांव की पांच वर्षीय सबर बच्ची की पिंड्राबाद से अपहरण कर हत्या मामले में मंगलवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने पिता गोलक महतो और पुत्र गणेश महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं 10 हजार रुपये जुर्माना, भादवि की धारा 201 के तहत पांच वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
जुर्माना की राशि नहीं भरने पर आरोपियों को छह माह अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता जेडी पटेल और गौरांग चंद्र महतो थे. एपीपी दालू मंडल थे.
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