गालूडीह. ''बाल मजदूरों ''को ले जाने का मामला, एसडीपीओ ने की जांच, कहा

Published at :28 Mar 2016 6:22 AM (IST)
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गालूडीह. ''बाल मजदूरों ''को ले जाने का मामला, एसडीपीओ ने की जांच, कहा

श्रम विभाग करेगा कार्रवाई एसडीपीओ ने तीनों बच्चे व उन्हें ले जा रहे तीन एजेंटों से पूछताछ की. एसडीपीओ ने बताया कि मामला गंभीर है. गालूडीह : गालडीह थानांतर्गत बाघुड़िया पंचायत के गुड़ाझोर गांव से चार बच्चों को बहला कर तमिलनाडु ले जाने के मामले में रविवार को घाटशिला के एसडीपीओ संजीव कुमार बेसरा गालूडीह […]

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श्रम विभाग करेगा कार्रवाई

एसडीपीओ ने तीनों बच्चे व उन्हें ले जा रहे तीन एजेंटों से पूछताछ की. एसडीपीओ ने बताया कि मामला गंभीर है.
गालूडीह : गालडीह थानांतर्गत बाघुड़िया पंचायत के गुड़ाझोर गांव से चार बच्चों को बहला कर तमिलनाडु ले जाने के मामले में रविवार को घाटशिला के एसडीपीओ संजीव कुमार बेसरा गालूडीह थाना पहुंचे. श्रम विभाग इस मामले में कार्रवाई करेगा. श्रम विभाग को इसकी जानकारी दी गयी है. बच्चों को बहला-फुसला कर ले जाने के साथ मानव तस्करी का मामला भी बनता है. हालांकि शुरुआती जांच में तस्करी का मामला सामने नहीं आया है. एजेंट काम कराने के उद्देश्य से बच्चों को ले जा रहे थे.
पुलिस ने मुक्त कराया था बच्चों को
एसडीपीओ ने कहा ग्रामीणों की सूचना पर शनिवार को पुलिस ने खड़ियाकॉलोनी बस स्टैंड के पास गुड़ाझोर के समीर सिंह (14), पिता भागीरथ सिंह, आनंद सिंह (13), पिता विनोद सिंह, खगेन सिंह (15), पिता तपन सिंह और मिलन सबर (16), पिता सुकू सबर को एजेंटों से मुक्त कराया.
तीनों बच्चों के परिजन पहुंचे थाने, सौंपा गया
तीन एजेंटों पर प्राथमिकी, गये जेल
गालूडीह. बाघुड़िया पंचायत के गुड़ाझोर से चार बच्चों को बहला कर तमिलनाडु ले जाने के मामले में गालूडीह थाना में कांड संख्या 10/16, भादवि की धारा 342, 363, 370, 23/26, जेजे एक्ट 05 की धारा 17 वांडेड लेबर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. तीनों एजेंट तमिलनाडु के विरेण, छोटाकुर्शी के सदानंद सिंह और गुड़ाझोर के निरंजन सिंह को आरोपी बनाया गया है. तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर रविवार की शाम में जेल भेज दिया गया. थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि बच्चों को बहला कर राज्य से बाहर ले जाने का मामला गंभीर है.
इस मामले में श्रम विभाग भी कार्रवाई करेगा. दूसरी ओर चारों बाल मजदूरों को रविवार की शाम थाना से घर भेज दिया. बच्चों के परिजन थाना आये थे. बच्चे अपने परिजनों के साथ घर चले गये.
पुलिस ने सूचना दी है. गालूडीह जाकर मामले की जांच करूंगा. अगर एजेंट बिना लाइसेंस के मजदूरों को ले जा रहा है, तो यह अपराध है. बच्चों को ले जाना संगीन अपराध है. तस्करी के बिंदू पर भी जांच होगी. श्रम विभाग कार्रवाई करेगा.
– राकेश कुमार, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, घाटशिला
बच्चों को बहला कर ले जाने का मामला है. शुरुआती जांच में मानव तस्करी का मामला सामने नहीं आया है. एजेंट बच्चों को काम कराने के उद्देश्य से ले जा रहे हैं. श्रम विभाग प्राथमिक दर्ज करेगा. दोषी जेल जायेंगे.
– संजीव कुमार बेसरा,एसडीपीओ, घाटशिला
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