घाटशिला : घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राम बचन सिंह की अदालत ने शुक्रवार को दहेज प्रताड़ना के आरोपी राजीव गिरि की जमानत नामंजूर कर दी. इस संबंध में कीताडीह की संगीता दंडपाट के बयान पर राजीव गिरि, उसकी माता और पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
प्राथमिकी के मुताबिक 31 मार्च 2017 को मंदिर में राजीव गिरि ने संगीता दंडपाट के साथ शादी कर ली. शादी के बाद ससुराल में राजीव गिरि ब्लैकमेल करने लगा. उसने अनुमंडल कोर्ट में शादी का आवेदन भी दिया. इस संबंध में घाटशिला थाना में संगीता दंडपाट के बयान पर राजीव गिरि, उसके माता और पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है.