एससी-एसटी मामले में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी अदालत में पेश, सूचक ने दी गवाही

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न्यायालय में पेश होने के बाद बाहर निकलते मंत्री डॉ इरफान अंसारी | Prabhat Khabar Network

मंत्री इरफान अंसारी SC-ST मामले में कोर्ट में हाजिर हुए. भूमि विवाद से जुड़े इस मामले में सूचक ने सुलहनामे के बाद बयान दर्ज कराया. जानें आगे की प्रक्रिया.

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तीन वर्ष पूर्व जामताड़ा जिले में दर्ज एससी-एसटी मामले में आरोपित झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश सिन्हा की अदालत में पेश हुए. सुनवाई के दौरान मामले के सूचक ने न्यायालय में गवाही दी. इससे पहले सूचक की ओर से सुलहनामा न्यायालय में दाखिल किया गया था. सुलहनामा के आधार पर ही सूचक का बयान दर्ज किया गया.

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भूमि विवाद को लेकर दर्ज हुआ था एससी-एसटी एक्ट का मामला

मंत्री के अधिवक्ता राजा खान ने बताया कि 2 मार्च 2023 को जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर डॉ इरफान अंसारी के विरुद्ध एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था. अधिवक्ता के अनुसार, जिस भूमि को लेकर विवाद हुआ था, उससे मंत्री का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था.

भूमि विवाद को लेकर दर्ज हुआ था एससी-एसटी एक्ट का मामला

उन्होंने बताया कि मंत्री के विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली सुशीला देवी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ भूमि को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद के दौरान सुशीला देवी ने मंत्री पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी

शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान मंत्री अदालत में उपस्थित हुए. सूचक की ओर से सुलहनामा दाखिल किये जाने के बाद न्यायालय में उसकी गवाही दर्ज की गयी. मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी है.


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