नाबालिग से दुष्कर्म में मुजरिम को सात वर्ष कैद

Updated at : 13 Jun 2024 6:26 PM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म में मुजरिम को सात वर्ष कैद

भादवि की धारा 366 में सात वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना व पोक्सो एक्ट की धारा आठ में पांच वर्ष कैद व पांच हजार रुपए जुर्माना

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अदालत से :

विधि प्रतिनिधि, धनबाद

शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में गुरुवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी वर्द्धमान निवासी आकाश डोम को भादवि की धारा 366 में सात वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना व पोक्सो एक्ट की धारा आठ में पांच वर्ष कैद व पांच हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. दोनों सजा एक साथ चलेगी. 11जून को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर चिरकुंडा थाने में नौ जनवरी 2020 को दर्ज की गयी थी. आरोप था कि छह जनवरी 2020 को पीड़िता की मां को फोन करके आकाश ने कहा : तुम्हारी बेटी को लेकर भाग गये हैं खोजबीन मत करना वरना अंजाम बुरा होगा. पुलिस ने पांच फरवरी 2020 को पीड़िता को बरामद किया था. अदालत में सुनवाई के दौरान आकाश फरार हो गया. उसकी अनुपस्थिति में अदालत ने फैसला सुनाया.

महेंद्र सिंह हत्याकांड में लातेहार थाना प्रभारी की गवाही

महेंद्र सिंह हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में हुई. अदालत में लातेहार थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा की गवाही हुई. इसमें सीबीआई के लोक अभियोजक द्वारा प्रमोद कुमार सिन्हा को बतौर गवाह के रूप में पेश किया गया. गवाह ने अदालत को बताया : जनवरी 2006 को वहां पुलिस अधिकारी के साथ छापेमारी के लिए निकला था. इस क्रम में जगमोहन बानरा के घर से नक्सली साहित्य तथा घर के बगल से पांच लोहे के ड्रम में लगभग 1000 लीटर केरोसिन बरामद किया था. जगमोहन के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर मशीन बेड़ा नामक जगह से नक्सलियों द्वारा छिपाया गया भारी मात्रा में सामान तथा कंप्यूटर स्कैनर, नक्सली साहित्य, हस्तलिखित दस्तावेज, नकद रुपये, जेनेरेटर डेटोनेटर बारूद आदि सामान के साथ एक तनुजा नोटबुक बरामद किया गया था. वहां पर मांझी देवगन व संगी हेंब्रम को निगरानी करते गिरफ्तार किया गया था.

कोयला चोरी में लगा जुर्माना :

कोलियरी से कोयला चोरी के आरोपी आमटाल निवासी दिलीप कुमार को अदालत ने सजा सुनाई है. धनबाद के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी की अदालत ने अपर लोक अभियोजक उमेश दीक्षित की दलील सुनने के बाद आरोपी को आठ हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है. प्राथमिकी सीआइएसएफ के गश्ती दल द्वारा झरिया थाने में 20 दिसंबर 2021 को दर्ज करायी गयी थी, प्राथमिकी के मुताबिक गश्ती के दौरान सीआइएसएफ को दोबारी कोल्ड डंप के पास एक मोटरसाइकिल खड़ी मिली था. इसपर चोरी का दो बोड़ा कोयला लदा था. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने गाड़ी के मालिक दिलीप कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था.

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