धनबाद के चर्चित रंजय हत्याकांड में कोर्ट कल सुनाएगी फैसला, हर्ष सिंह को सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश

Updated:
विज्ञापन

धनबाद का जिला कोर्ट

WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

धनबाद के चर्चित रंजय सिंह हत्याकांड में नौ साल से चली आ रही सुनवाई के बाद अब 19 सितंबर 2026 को अदालत अपना फैसला सुनाएगी. इस मामले में आरोपी हर्ष सिंह को अदालत में सशरीर उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है.

विज्ञापन

धनबाद के चर्चित रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह हत्याकांड में नौ वर्ष तक चली लंबी सुनवाई के बाद अदालत 19 सितंबर 2026 को अपना फैसला सुनाएगी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने मामले में फैसले के लिए पहले पांच सितंबर की तारीख निर्धारित की थी, लेकिन कानूनी बिंदुओं पर बहस के लिए समय मांगे जाने के कारण उस दिन फैसला नहीं हो सका था. इसके बाद अदालत ने 19 सितंबर को फैसला सुनाने की नई तारीख निर्धारित की.

विज्ञापन
Image

अदालत ने फैसले के दिन मामले के आरोपी हर्ष सिंह को सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. वहीं, दूसरे आरोपी नंद कुमार सिंह उर्फ मामा फिलहाल रांची के होटवार जेल में बंद है.

पांच सितंबर को टल गया था फैसला

मामले में पांच सितंबर को फैसला सुनाया जाना था. लेकिन उस दिन अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने अदालत में आवेदन देकर कानूनी बिंदुओं पर बहस के लिए समय देने का अनुरोध किया था. इसके बाद अदालत ने फैसला टाल दिया और 19 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित की.

ये भी पढ़ें: IIT-ISM ने विकसित की स्वदेशी चिप, सेमीकॉन इंडिया में पीएम मोदी ने रिसर्च स्कॉलर राहुल रंजन को किया सम्मानित

करीब नौ वर्ष तक चले इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 23 गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया गया. इसके बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने गवाहों का प्रति परीक्षण किया. लंबी सुनवाई के बाद अब अदालत के फैसले पर सभी की नजर है.

29 जनवरी 2017 को हुई थी रंजय की हत्या

रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या 29 जनवरी 2017 की शाम करीब 5:30 बजे धनबाद में बिग बाजार के सामने चाणक्य नगर मोड़ पर रामेश्वर तिवारी के घर के समीप गोली मारकर कर दी गयी थी. घटना के बाद धनबाद में इस हत्याकांड को लेकर काफी चर्चा हुई थी.

रंजय सिंह को तत्कालीन मेयर संजीव सिंह का करीबी बताया जाता था. मामले की जांच और सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विभिन्न गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराये गये. अब नौ वर्ष बाद अदालत के फैसले से मामले की न्यायिक प्रक्रिया में अहम पड़ाव आयेगा.

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola