मंगेतर की नाबालिग बहन से दुष्कर्म में दोषी करार

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 16 May 2024 7:11 PM

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पीड़िता के साथ वहां कई बार दुष्कर्म किया. उसका कई फोटो और वीडियो बना लिया.

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सजा पर फैसला आज :

विधि प्रतिनिधि, धनबाद,

मंगेतर की नाबालिग बहन का अपहरण व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में गुरुवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी हरियाणा सोनीपत निवासी राहुल गिरी को दोषी करार दिया है. सजा पर फैसला 17 मई को होगा. अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर टुंडी थाने में दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता की बड़ी बहन की शादी राहुल के साथ तय हुई थी. इसके बाद राहुल पीड़िता के साथ फोन पर बात करने लगा. इसी दौरान राहुल ने पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और बहला फुसलाकर 29 नवंबर 2021 को दिल्ली अपने घर ले गया. आरोप है कि राहुल ने पीड़िता के साथ वहां कई बार दुष्कर्म किया. उसका कई फोटो और वीडियो बना लिया. इसके बाद वह लगातार पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा. आरोप था कि राहुल ने पीड़िता के साथ आर्य समाज मंदिर दिल्ली में जबरन विवाह कर लिया. पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने परिवार के लोगोंं को दी. इसके बाद पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज करायी. मुकदमा होने की सूचना पर राहुल उसके पिता और मां आसनसोल आये, जहां पीड़िता को पुलिस ने उनकी चंगुल से मुक्त कराया था.

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