धनबाद: नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में केस के अनुसंधानकर्ता अवर निरीक्षक धनसार अनिल कुमार ने शनिवार को सीजेएम की अदालत में गांधी नगर रोड धनसार के आरोपी कथित डॉक्टर राजीव कुमार उर्फ नरेश यादव उर्फ डॉ कुमार के खिलाफ भादवि की धारा -376(डी) व 6 पीओसीओ एक्ट 12 के तहत आरोप पत्र समर्पित किया.
24 जुलाई 13 को पीड़िता ने अपने पिता के साथ डॉक्टर के गांधी नगर स्थित क्लिनिक में इलाज कराने गयी. आरोप है कि डॉक्टर ने उसके पिता को किसी बहाने से बाहर भेज दिया और 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. आइओ ने तीन माह पूर्व ही आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था. कथित डॉक्टर सीएमए ऑफिस रेलवे में कर्मचारी है. घटना के बाद उसे निलंबित कर दिया गया है.
रंगदारी के आरोपी के खिलाफ वारंट, फैसला टला: रंगदारी व मारपीट के मामले में शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके पांडेय की अदालत को फैसला सुनाना था. लेकिन आरोपी बबलू सिंह के अनुपस्थित रहने पर अदालत ने उसकी ओर से दायर दप्रसं की धारा 317 के आवेदन को खारिज कर दिया. साथ ही उसके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया.
26 सितंबर को अदालत ने फैसले की तिथि मुकर्रर की है. सुनवाई के वक्त अदालत में आरोपी मेजर सिंह, मृत्युंजय सिंह, शंकर प्रताप सिंह, अनिल सिंह, ब्रजभूषण मिश्र व जेल में बंद राजेंद्र सिंह हाजिर थे. बचाव पक्ष की ओर से दिलीप सिंह ने पैरवी की. मामला यह है कि 01 नवंबर 07 को भूईंफोड़ मंदिर सरायढेला के समीप दिन दहाड़े आरोपियों ने पंकज कुमार व प्रयाग सिंह को मोटर साइकिल से रघुकुल के गेट पर ले जाकर केबल नेटवर्क संचालक से 20 हजार रुपये प्रति माह रंगदारी की मांग की. इस दौरान आरोपियों ने दोनों के साथ मारपीट भी की. घटना के बाद पंकज कुमार ने आरोपियों के खिलाफ सरायढेला थाना कांड संख्या -793/07 दर्ज कराया.