33.5 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दारोगा को हिरासत में लेकर न्यायालय में हुई गवाही

धनबाद: लालू मोहली हत्याकांड की सुनवाई मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत में हुई. अदालत ने केस के अनुसंधानकर्ता गोमो रेल थाना प्रभारी बैजू उरांव को हिरासत में लेकर उनकी गवाही करायी. लोक अभियोजक दिग्विजय मणि त्रिपाठी ने गवाह की हाजिरी देकर उसका परीक्षण कराया. बाद में श्री त्रिपाठी के आग्रह […]

धनबाद: लालू मोहली हत्याकांड की सुनवाई मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत में हुई. अदालत ने केस के अनुसंधानकर्ता गोमो रेल थाना प्रभारी बैजू उरांव को हिरासत में लेकर उनकी गवाही करायी. लोक अभियोजक दिग्विजय मणि त्रिपाठी ने गवाह की हाजिरी देकर उसका परीक्षण कराया.

बाद में श्री त्रिपाठी के आग्रह पर आइओ दारोगा को अदालत ने मुक्त कर दिया. जब बैजू उरांव तोपचांची थानेदार के पद पर थे, तब वह लालू मोहली हत्याकांड के अनुसंधानक थे. अदालत ने गवाही के लिए उन्हें कई बार सूचना दी. लेकिन वह कोर्ट में आकर गवाही नहीं दे रहे थे. अदालत ने उनके खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया था. गौरतलब है कि 13 जनवरी 14 को बैजू की हत्या गोली मारकर कर दी गयी थी. बाद में पुलिस ने चितरपुर स्थित सोनाबाद तालाब से उसका शव बरामद किया था. घटना के बाद मृतक की पत्नी सिमाती देवी ने तोपचांची थाना में कांड संख्या 4/14 दर्ज कराया. यह मामला एसटी केस नंबर 342/14 से संबंधित है.

ठगी के आरोपी को बेल नहीं

सेल में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी किये जाने के मामले में आरोपी सुपर फास्फेट कॉलोनी सिंदरी निवासी श्री निवास सिंह की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी मो.उमर की अदालत में हुई. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी. पुलिस ने आरोपी को 5 जनवरी 15 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. 22 मार्च 14 को लोहारबस्ती रागांमाटी सिंदरी निवासी कृतिभूषण पासवान ने सीजेएम की अदालत में शिकायतवाद 620/14 दर्ज कराया था. आरोपी ने 3 मार्च 14 को शिकायतकर्ता से नौकरी दिलाने के नाम पर आठ लाख रुपये की मांग की.चार लाख रुपये शिकायतकर्ता ने एकरारनामा के माध्यम से 25 सितंबर 13 को दिया. अदालत से मामला भेजे जाने के बाद बलियापुर पुलिस ने कार्रवाई की.

आमिर खान व राज कुमार हिरानी पर सीपी केस

हरि नारायण नगर बरमसिया निवासी दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को अपने अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट के मार्फत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिवाकर पांडेय की अदालत में फिल्म अभिनेता आमिर खान व निर्देशक राजकुमार हिरानी के खिलाफ भादवि की धारा 295 ए के तहत सीपी केस 192/15 दर्ज कराया. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 22 जनवरी निर्धारित की है. शिकायतकर्ता श्री श्रीवास्तव ने अपने आरोप में कहा है कि सरायढेला स्थित बिग बाजार परिसर में सिनेमा घर में हिंदी फिल्म पीके देखी जिसमें ऐसी कई बातें कही गयी है, जिससे हिंदू धर्म का अनादर होता है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें