Deoghar news : साइबर ठगी के दोषी को तीन वर्ष की सश्रम सजा, 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Published by : FALGUNI MARIK Updated At : 03 Feb 2026 8:27 PM

विज्ञापन

एडीजे द्वितीय सह साइबर क्राइम स्पेशल जज अनिल कुमार की अदालत से साइबर ठगी मामले के दोषी मुकेश कुमार मंडल को तीन साल की सजा सुनायी गयी.

विज्ञापन

विधि संवाददाता, देवघर . एडीजे द्वितीय सह साइबर क्राइम स्पेशल जज अनिल कुमार की अदालत से साइबर ठगी मामले के आरोपित मुकेश कुमार मंडल को दोषी पाकर तीन साल की सश्रम सजा सुनायी गयी, साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अलग से तीन माह की साधारण कैद की सजा काटनी होगी. सजायाफ्ता दुमका जिले के सलजोरा बंदारी गांव का रहने वाला है, जो सरैयाहाट थाना में पड़ता है. यह मुकदमा साइबर थाना देवघर के तत्कालीन एएसआइ कुंदन कुमार सिंह के प्रतिवेदन पर 17 फरवरी 2019 को दर्ज हुआ था, जिसमें साइबर ठगी करने और आइटी एक्ट की धाराएं लगायी गयी थीं. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से छह लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी व दोष सिद्ध कराने में सफल रहा. विशेष अदालत ने सिर्फ आइटी एक्ट की धारा 66 डी में ही दोषी पाया व उपरोक्त सजा सुनायी. अभियुक्त के विरुद्ध लगायी गयी अन्य धाराएं 419, 420, 468, 471 में रिहा कर दिया गया. अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक अजय कुमार साह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजा राम मोहन राय ने पक्ष रखा. जिसे मिली सजा मुकेश कुमार मंडल, सलजोरा बंदारी, सरैयाहाट, दुमका.

विज्ञापन
FALGUNI MARIK

लेखक के बारे में

By FALGUNI MARIK

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola