सरकारी स्कूलों में SMC गठन को लेकर सख्ती, मार्गदर्शिका-2026 के अनुसार बनेगी समिति

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जिला शिक्षा पदाधिकारी देवघर द्वारा जारी पत्र | Prabhat Khabar Network

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सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समितियों (SMC) का गठन अब नई मार्गदर्शिका-2026 के अनुसार होगा. जिला शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं. समिति गठन के बाद ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर जानकारी अपडेट करना भी अनिवार्य होगा.

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सारठ: जिले के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) का गठन अब निर्धारित नियमों और प्रावधानों के तहत कराया जाएगा. इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (BEEO) एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (BPO) को निर्देश जारी किया है.

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जारी पत्र में राज्य परियोजना निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के निर्देश का हवाला देते हुए कहा गया है कि जिले के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति मार्गदर्शिका-2026 के प्रावधानों के अनुरूप SMC का गठन सुनिश्चित किया जाए.

विद्यालय स्तर पर पूरी करनी होगी गठन की प्रक्रिया

जिला शिक्षा विभाग ने संबंधित पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रखंड क्षेत्र के विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन की प्रक्रिया नियमानुसार पूरा कराने की जिम्मेदारी दी है.

निर्देश के अनुसार विद्यालय स्तर पर निर्धारित नियमों और प्रावधानों का पालन करते हुए समिति का गठन किया जाना है. विभाग का उद्देश्य विद्यालय प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ समिति को अधिक प्रभावी बनाना है.

गठन के बाद ई-विद्यावाहिनी पर अपडेट होगी जानकारी

विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद समिति से संबंधित आवश्यक विवरण ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर भी अपडेट करना अनिवार्य किया गया है.

इससे प्रत्येक विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति से जुड़ी जानकारी विभागीय स्तर पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी. साथ ही विभाग को समिति के गठन एवं उससे संबंधित गतिविधियों की निगरानी करने में भी सुविधा होगी.

BEEO और BPO को दी गई जिम्मेदारी

जिला शिक्षा विभाग की ओर से सभी संबंधित BEEO और BPO को अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों में निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है.

अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुरूप ही हो और गठन के बाद आवश्यक जानकारी पोर्टल पर समय पर दर्ज की जाए.

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश का गंभीरता से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है.

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