सारठ में नो मैपिंग मतदाताओं की होगी विशेष सुनवाई,27 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगा अभियान

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सांकेतिक तस्वीर.

सारठ में 2026 मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत नो मैपिंग मतदाताओं की विशेष सुनवाई 27 अगस्त से 3 सितंबर तक होगी. बीडीओ कार्यालय ने जारी की सूचना.

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प्रतिनिधि, सारठ. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत सारठ प्रखंड अंतर्गत नो मैपिंग मतदाताओं की विशेष सुनवाई का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. बीडीओ कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार सभी संबंधित मतदाताओं की सुनवाई प्रखंड सभागार, सारठ में होगी. सुनवाई प्रत्येक निर्धारित तिथि को सुबह 9 बजे से शुरू होगी. संबंधित मतदाताओं को तय समय पर उपस्थित होकर आवश्यक प्रक्रिया में भाग लेने को कहा गया है.

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छह चरणों में होगी सुनवाई

जारी कार्यक्रम के अनुसार नो मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई अलग-अलग क्रमांक के आधार पर निर्धारित की गयी है. 50 से 68 क्रमांक तक के मतदाताओं की सुनवाई 27 अगस्त 2026 को होगी.

इसके बाद 69 से 71 क्रमांक तक के मतदाताओं की सुनवाई 29 अगस्त, 72 से 80 क्रमांक की 31 अगस्त, 81 से 85 क्रमांक की 1 सितंबर, 86 से 91 क्रमांक की 2 सितंबर और 92 से 97 क्रमांक तक के मतदाताओं की सुनवाई 3 सितंबर 2026 को होगी.

सभी निर्धारित तिथियों पर सुनवाई का आयोजन प्रखंड सभागार, सारठ में ही किया जायेगा.

बीडीओ करेंगे मतदाताओं की सुनवाई

जारी पत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी, सारठ को सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के रूप में सुनवाई के लिए अधिकृत किया गया है. सुनवाई के दौरान संबंधित मतदाताओं से जुड़े मामलों की जानकारी ली जायेगी और निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.

पत्र की प्रति उप निर्वाचन पदाधिकारी, देवघर को भी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गयी है. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशासन ने सभी संबंधित मतदाताओं से निर्धारित तिथि और समय पर प्रखंड सभागार में उपस्थित होने की अपील की है.


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