Explainer: मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से योग्य लाभुकों को जोड़ने का प्रयास, ऐसे उठाएं आप लाभ

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से योग्य लाभुकों को जोड़ने का निर्देश देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने अधिकारियों को दिये. कहा कि सरकार की कई योजनाएं हैं, जिसका सीधा लाभ योग्य लाभुक उठा सकते हैं.
Prabhat Khabar Explainer: मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (Chief Minister Employment Generation Scheme) अंतर्गत जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए योग्य लाभुकों को इन योजनाओं से जोेड़ें. सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार या व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण मिले. उक्त निर्देश डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिये. उन्होंने कहा कि सरकार की कई योजनाएं हैं, जिसका सीधा लाभ योग्य लाभुक उठा सकते हैं.
इन विभागों से योग्य लाभुक ले सकते हैं लाभ
एससी-एसटी, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन के युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण सह अनुदान योजना के लिए लाभुकों को आदिवासी सहकारिता विकास निगम /अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम / अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम / पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के जरिए सस्ते दर पर ऋण की सुविधा एवं ऋण का लाभ दिये जाने का प्रावधान है.
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ऋण प्राप्त करने के लिए ये अहर्ता जरूरी
– आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष हो
– आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी हो एवं इससे संबंधित अॉनलाइन निर्गत प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा
– झारखंड से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (अॉनलाइन निर्गत)
– आय प्रमाण-पत्र (अॉनलाइन निर्गत) : ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय पांच लाख से अधिक नहीं हो
– आवेदक सरकारी / अर्द्धसरकारी सेवा में नहीं हो. इस आशय का स्वघोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा
– आवेदक किसी प्रकार कोई सरकारी / अर्द्धसरकारी संस्थान से ऋण अनुदान का लाभ पूर्व में नहीं लिया हो और किसी बैंक या वित्तीय संस्थाओं का डिफॉल्टर नहीं हो. इसका भी स्वघोषणा पत्र देना जरूरी होगा
– आधार कार्ड की छायाप्रति / आयु संबंधी प्रमाण-पत्र / बैंक खाता नंबर (पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति)
– 50,001/- से अधिक के ऋण के लिए योजना प्रस्ताव देना होगा. आवेदक को यह जानकारी देना होगा कि उनके व्यवसाय (वाहन ऋण छोड़कर) में प्रति 1.50 लाख रुपये के निवेश में कितना रोजगार सृजित हो रहा है
– किसी भी प्रकार के नशा जैसे शराब, हड़िया, ताड़ी, 20 माइक्रोन से कम पोलिथीन बैग / कैरी बैग / पैकेजिंग मटेरियल आदि से संबंधित व्यवसाय का प्रस्ताव नहीं दें
– 50,001/- रुपये से अधिक की परियोजना इकाई की कुल लागत का 10 प्रतिशत राशि आवेदक को मार्जिन मनी के रूप में वहन करना होगा
– योजना प्रस्ताव से संबंधित यदि कोई प्रशिक्षण लिया हो, तो उसका प्रमाण पत्र
– आवेदक द्वारा ऋण में लिए गये वाहन का निबंधन करवाना अनिवार्य होगा
– आवेदक दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता (कम से कम 40%) संबंधित प्रमाण-पत्र देना.
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लेखक के बारे में
By Samir Ranjan
Senior Journalist with more than 20 years of reporting and desk work experience in print, tv and digital media
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