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हत्या के दोषी युवक को उम्रकैद, 20 हजार जुर्माना भी

Updated at : 01 May 2024 1:00 AM (IST)
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हत्या के दोषी युवक को उम्रकैद, 20 हजार जुर्माना भी

मधुपुर. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मधुपुर श्याम नंदन तिवारी की अदालत ने मंगलवार को सहकर्मी की हत्या के आरोप में मधुपुर थाना क्षेत्र के लालगढ़ निवासी छोटू रवानी उर्फ भलटू को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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मधुपुर. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मधुपुर श्याम नंदन तिवारी की अदालत ने मंगलवार को सहकर्मी की हत्या के आरोप में मधुपुर थाना क्षेत्र के लालगढ़ निवासी छोटू रवानी उर्फ भलटू को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह के साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया है. इसके अलावा हत्या की साजिश रचने के आरोप में उसे पांच साल का सश्रम कारावास व बीस हजार जुर्माना लगाया है. उक्त मामले में भी जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त तीन महीने की सजा भुगतनी होगी. सभी सजा एक साथ चलाने का निर्णय सुनाया है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि छोटू रवानी और हीरालाल दास दोनों मधुपुर शहर के एसआर डालमिया रोड स्थित एक वाटर प्लांट में काम करते थे. दोनों घर- घर जाकर पानी बेचते थे. घटना के दिन 20 मई 2022 को प्रतिदिन की तरह हीरालाल दास घर से काम करने गया था. देर शाम तक जब वह घर नही लौटा, तो परिजनो ने खोजबीन शुरू की. इसी क्रम में हीरालाल का शव पाथरोल थाना क्षेत्र के लालगढ़ मोहल्ला के निकट रेलवे फाटक के पास मिला. मृतक के गले की चेन और उसकी स्कूटी गायब थी. घटना को लेकर पाथरोल थाना क्षेत्र के सिमरातरी निवासी मृतक के भाई बबलू दास ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. छोटू पर साजिश के तहत बेरहमी से मारपीट कर हीरालाल दास की हत्या का आरोप लगाया था. पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी युवक के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. इसके बाद न्यायालय में प्रभारी लोक अभियोजक, इस मामले में चिकित्सक, अनुसंधान कर्ता, सूचक समेत अन्य 12 साक्षियों का गवाही कोर्ट में करायी गयी. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को सजा सुनायी.

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