ePaper

झारखंड: जमीन विवाद में रेवा राणा की हत्या मामले में 5 दोषियों को उम्रकैद, 50-50 हजार जुर्माना

Updated at : 22 May 2023 8:49 PM (IST)
विज्ञापन
झारखंड: जमीन विवाद में रेवा राणा की हत्या मामले में 5 दोषियों को उम्रकैद, 50-50 हजार जुर्माना

दर्ज मुकदमा के अनुसार सूचक अपने भाई रेवा राणा के साथ बाइक से मौजा पांचूकुरा जा रहे थे. उस मौजा के पास अगार मोड़ पर पहुंचे, तो डेढ़ दर्जन लोगों ने बाइक को घेर लिया व रेवा राणा के सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी.

विज्ञापन

देवघर, फाल्गुनी मरीक कुशवाहा. एडीजे (दो) संजीव भाटिया की अदालत ने चर्चित रेवा राणा हत्याकांड के पांच दोषियों बाबूमणि यादव, मेघु यादव, कमल यादव, राजेंद्र उर्फ रविंद्र यादव व महेंद्र यादव को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही दोषियों को 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अलग से एक साल की की सश्रम कैद की सजा काटनी होगी. सभी अभियुक्त सिकदारडीह व पांचूकुरा गांव के रहनेवाले हैं. इस केस के सूचक सिकदारडीह गांव के रहनेवाले नुनधन राणा हैं.

इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 20 लोगों की गवाही प्रभारी लोक अभियोजक शिवाकांत मंडल ने दिलायी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. दर्ज मुकदमा के अनुसार सूचक अपने भाई रेवा राणा के साथ बाइक से मौजा पांचूकुरा जा रहे थे. उस मौजा के पास अगार मोड़ पर पहुंचे, तो डेढ़ दर्जन लोगों ने बाइक को घेर लिया व रेवा राणा के सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी. साथ ही उनके भाई को भी जान से मारने की धमकी दी. जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. मुकदमा में उल्लेख है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय की जमीन का जाली कागज बनाकर आरोपी कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, जिसका रेवा राणा ने विरोध किया था. यह घटना 22 फरवरी 2019 को सिकदारडीह के निकट घटी थी.

Also Read: झारखंड: जमीन विवाद में रिटायर्ड फौजी की पीट-पीटकर हत्या मामले में 12 दोषियों को उम्रकैद, 90-90 हजार जुर्माना

इस मामले में बाबूमणि यादव, पुतुल यादव, गोपाल यादव, नंदकिशोर यादव, राजकिशोर यादव, श्रीकांत यादव, वकील यादव, ब्रह्मदेव यादव, रविंद्र यादव, महेंद्र यादव, भुवनेश्वर महतो व गगन मिश्रा को नामजद व सात-आठ अज्ञात को आरोपी बनाया था. पुलिस ने अनुसंधान पूरी करने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया. केस को कमिट कर सेशन कोर्ट में भेजा गया, जहां से केस ट्रायल के लिए एडीजे दो की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया. अदालत में अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस सुनी गयी. पांच अभियुक्तों को हत्या समेत अन्य धाराओं में दोषी पाकर उपरोक्त फैसला सुनाया गया. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. इस कांड के सूचक नुनधन राणा को चार साल संघर्ष के बाद न्याय मिला. अन्य आरोपियों का ट्रायल अलग चल रहा है.

Also Read: मास्टर प्लान: रांची की बदलेगी तस्वीर, मिलेगी जाम से मुक्ति, सीएम हेमंत सोरेन ने देखा पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola