Deoghar News : बगैर चेतावनी बोर्ड लगाये तंबाकू उत्पाद बेचने वाले 12 दुकानदारों से वसूला जुर्माना

Updated:
विज्ञापन

देवघर शहर में सार्वजनिक स्थानों पर धड़ल्ले से तंबाकू उत्पाद को बिना चेतावनी चिन्ह के बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया.

विज्ञापन

संवाददाता, देवघर : तंबाकू उत्पादों के लिए कोटपा अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं को प्रभावी रूप से अनुपालन करने के लिए शनिवार को बंपास टाउन, देवसंघ, हदहदिया पुल व शनि मंदिर के आसपास नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया. यह छापेमारी अभियान एनटीसीपी नोडल पदाधिकारी डॉ विकास कुमार और एनटीपीसी सलाहकार अभिमन्यु दांगी ने चलाया. इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर धड़ल्ले से तंबाकू उत्पाद को बिना चेतावनी चिन्ह के बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया. एनटीसीपी के नोडल पदाधिकारी डॉ विकास कुमार ने बताया कि दुकानदार अपनी दुकानों पर बिना चेतावनी वाले बोर्ड के तंबाकू उत्पाद की बिक्री कर रहे थे. साथ ही स्कूल परिसर से एक सौ गज के दायरे में किसी भी प्रकार के नशीले उत्पाद की बिक्री की मनाही है, बावजूद नियम का उल्लंघन करते पाये गये. इसे लेकर छापेमारी को सभी दुकानदारों से अर्थ दंड के रूप में 1850 रुपये का जुर्माना वसूला गया.

आपके शहर में

विज्ञापन

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola