Deoghar news : साइबर ठगी के मामले में साक्ष्य के अभाव में 10 आरोपितों को किया रिहा

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साइबर ठगी के मामले में साक्ष्य नहीं मिलने पर 10 आरोपितों को कोर्ट ने रिहा कर दिया. 30 अगस्त 2019 को साइबर थाने की तत्कालीन डीएसपी नेहा बाला के प्रतिवेदन पर मुकदमा दर्ज हुआ था.

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विधि संवादादता, देवघर . साइबर ठगी के केस संख्या 107/2020 सरकार बनाम आलम अंसारी व अन्य मामले की सुनवाई पूरी की गयी, जिसके बाद इस मामले के 10 नामजद आरोपितों आलम अंसारी, शमीम अंसारी, इमरान अंसारी, माइकल अंसारी, मनुवर अंसारी, अंसुर अंसारी, मकसूद अंसारी, शरीफ अंसारी व असलम अंसारी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. सभी आरोपित खागा थाना के रघुनाथपुर गांव के रहने वाले हैं और साइबर थाना देवघर में 30 अगस्त 2019 को साइबर थाना की तत्कालीन डीएसपी नेहा बाला के प्रतिवेदन पर मुकदमा दर्ज हुआ था. केस दर्ज होने के बाद अनुसंधान पूरी की गयी और आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया गया. इसके बाद केस का ट्रायल एडीजे दो सह स्पेशल कोर्ट साइबर क्राइम केस अशोक कुमार की अदालत में हुआ, जिसमें अभियोजन पक्ष से एक भी गवाही घटना के संदर्भ में नहीं दी गयी. स्पेशल कोर्ट में अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी, जिसके बाद सभी आरोपितों को रिहा कर दिया गया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से सरकारी अधिवक्ता शिवाकांत मंडल व बचाव पक्ष से अधिवक्ता मोबिन अंसारी ने पक्ष रखा.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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