ePaper

Deoghar News : देवघर में देर रात तक बज रहे डीजे, कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति

Updated at : 03 Dec 2024 8:21 PM (IST)
विज्ञापन
Deoghar News : देवघर में देर रात तक बज रहे डीजे, कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति

झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में किसी भी कार्यक्रम में डीजे बजाना प्रतिबंधित किया गया है, बावजूद देवघर में इन दिनों देर रात तक बारात में धड़ल्ले से कानफोडू डीजे बजाये जा रहे हैं.

विज्ञापन

वरीय संवाददाता, देवघर : झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में किसी भी कार्यक्रम में डीजे बजाना प्रतिबंधित किया गया है. इसके बाद राज्य के डीजीपी द्वारा भी सभी जिले के एसपी सहित पुलिस पदाधिकारियों व थानेदारों को यह आदेश जारी किया गया है, बावजूद देवघर में इन दिनों देर रात तक बारात में धड़ल्ले से कानफोडू डीजे बजाये जा रहे हैं. दूसरी ओर पुलिस भी कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर रही है. नवंबर में तीन बार नगर थाने की पुलिस ने डीजे गाड़ी जब्त कर की तथा दूसरे दिन डीजे गाड़ियां थाने से आराम से छूट भी गयीं. उन मामलों में पुलिस के स्तर से क्या कार्रवाई की गयी थी, इस संबंध में पुलिस मीडिया सेल ने कोई जानकारी नहीं दी गयी. बड़ा सवाल यह है कि देवघर में रात 10 बजे के बाद डीजे कैसे बज रहे हैं और डीजे के साथ बारात कैसे निकल रही है. इसकी इजाजत कौन और कैसे दे रहा है. रोजाना देर रात तक शहर में डीजे पर थिरकते बारातियों को देखा जा सकता है. हद तो तब होती है कि डीजे की धुन पर थिरकते बाराती सड़क जाम कर रखते हैं और साइड से पुलिस की पीसीआर गाड़ी उनलोगों को बिना टोके निकल जाती है. इसी तरह का एक वीडियो सोमवार रात को वायरल हुआ. वीडियो वायरल करने वाले ने ऑनलाइन शिकायत भी दी, लेकिन मामले में पुलिस के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी.

16 जुलाई को डीजे पर रोक का आदेश पारित हुआ है हाईकोर्ट से

16 जुलाई 2024 को झारखंड हाइकोर्ट से झारखंड सिविल सोसायटी बनाम झारखंड राज्य और अन्य के मामले में एक न्यायादेश पारित हुआ है, जिसमें राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि पूरे राज्य में डीजे बजाने पर रोक लगायी जाये. डीजे बजाते हुए किसी भी जुलूस को अनुमति नहीं दी जाये. इसका पालन नहीं करना हाइकोर्ट की अवमानना के समान होगा. अगर कहीं डीजे बजते हुए पाया गया, तो उस इलाके के थानेदार जिम्मेवार होंगे. हाइकोर्ट के निर्देश के आलोक में झारखंड के डीजीपी ने 14 अगस्त 2024 को पूरे राज्य में डीजे बजाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था.

16 व 17 नवंबर की रात जब्त हुई थी दो डीजे गाड़ी

नगर थानांतर्गत शहीद आश्रम रोड स्थित एक विवाह भवन के समीप से देवघर पुलिस ने 16 नवंबर की रात में डीजे वाहन को जब्त किया. इसके दूसरे दिन 17 नवंबर की रात को भी नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने दूसरी डीजे गाड़ी जब्त की थी. एक डीजे गाड़ी 17 नवंबर की दोपहर में नगर थाने से तथा दूसरी डीजे गाड़ी 18 नवंबर की दोपहर में नगर थाने से छोड़ दी गयी.

27 नवंबर की रात में जब्त हुई दो डीजे गाड़ी

27 नवंबर की देर रात में नगर थाने की पुलिस दो डीजे गाड़ी जब्त कर थाना लायी थी. दूसरे दिन 28 नवंबर की दोपहर में दोनों डीजे गाड़ियों को थाने से छोड़ दिया गया, हालांकि कहां से पुलिस ने दोनों डीजे गाड़ियां जब्त की थी और किस आधार पर दोनों डीजे गाड़ियों को थाने से छोड़ा गया, इस संबंध में नगर थाना व देवघर पुलिस मीडिया सेल द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गयी थी.

हाइलाइट्स

हाईकोर्ट व डीजीपी के आदेश का नहीं हो रहा पालन

शादी के इस सीजन पर रोजाना बाराती थिरकते हैं डीजे के धुन पर

कानफोडूं साउंड से मुहल्लेवासी की उड़ रही नींद

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola