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देवघर: बबलू खवाड़े, ब्रजेश राय सहित 13 को समन आयकर विभाग का समन, बेहिसाब संपत्ति का जमा करना होगा साक्ष्य

Updated at : 03 Nov 2023 8:28 AM (IST)
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देवघर: बबलू खवाड़े, ब्रजेश राय सहित 13 को समन आयकर विभाग का समन, बेहिसाब संपत्ति का जमा करना होगा साक्ष्य

आयकर कार्यालय द्वारा आयकर एक्ट के तहत 60 दिनों के अंदर बेहिसाबी संपत्ति खरीदने का लेखा-जोखा व आय का स्रोत आयकर कार्यालय में साक्ष्य के साथ जमा नहीं किया तो आइटी एक्ट के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई होगी.

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देवघर: आयकर विभाग की देवघर में 62 घंटे तक चली सबसे बड़ी छापेमारी समाप्त होने के बाद बुधवार रातभर देवघर आयकर कार्यालय में मूल्याकंन का कार्य किया गया. देवघर के पूर्व मेयर बबलू खवाड़े, पूर्व डिप्टी मेयर संजयानंद झा, जमीन कारोबारी ब्रजेश राय, उमाशंकर सिंह, बिल्डर संजय मालवीय, बालानंद आश्रम कार्यालय, झामुमो नेता नंदकिशोर दास, सुरेशानंद झा, बबलू झा, बिनोद वर्मा, महेश मिश्रा, सुशील सुल्तानियां व महेश शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी के बाद धनबाद आयकर कार्यालय (अनवेषण यूनिट) के डिप्टी डायरेक्टर प्रदीप डुंगडुंग व असिस्टेंट डायरेक्टर समीर कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों ने देवघर आयकर कार्यालय के कंट्रोल रूम में सुबह पांच बजे तक छापेमारी में मिले अनकाउंटेबल नकद, जेवरात सहित भू-खंडों व अन्य संपत्तियों की अप्रेजल रिपोर्ट तैयार की है. सूत्रों के अनुसार, मूल्यांकन में करोड़ों रुपये की नकद, जेवरात, भू-खंड, मकान, होटल व हॉस्पिटल का लेखा-जोखा नहीं मिल पाया है. छापेमारी में जब्त नगद राशि बुधवार को ही देवघर के एसबीआइ में आयकर विभाग के पीडीआइटी खाते में जमा करा दी गयी है. अप्रेजल रिपोर्ट के अनुसार, जिन जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर आय से अधिक बगैर लेखा-जोखा की संपत्ति मिली है, उन्हें समन जारी किया गया है.


समन का नोटिस तामिला कराया गया

विभागीय दूत के जरिये बबलू खवाड़े, संजयानंद झा, ब्रजेश राय, उमाशंकर सिंह, संजय मालवीय, बालानंद आश्रम कार्यालय के संचालक, नंदकिशोर दास, सुरेशानंद झा, बिनोद वर्मा, महेश मिश्रा, सुशील सुल्तानियां व महेश शर्मा को समन का नोटिस तामिला कराया गया. इन लोगों को सात व आठ नवंबर को धनबाद स्थित आयकर के अंचल कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया गया है, जहां उनसे अपने कारोबार व आय के स्राेत के संबंध में जानकारी ली जायेगी.

12 घंटे में हुआ करोड़ों के बेहिसाब संपत्ति

सूत्रों के अनुसार, आयकर कार्यालय द्वारा आयकर एक्ट के तहत 60 दिनों के अंदर बेहिसाबी संपत्ति खरीदने का लेखा-जोखा व आय का स्रोत आयकर कार्यालय में साक्ष्य के साथ जमा नहीं किया तो आइटी एक्ट के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई होगी. इस छापेमारी में देवघर के आइटीओ नीरज किशोर सहित एक इंस्पेक्टर को भी शामिल किया गया था. अप्रेजल रिपोर्ट तैयार करने के बाद सुबह सात बजे टीम रांची व धनबाद के लिए रवाना हो गयी.

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