भीड़भाड़ वाले इलाके में बंद रहेगी पटाखों की बिक्री, दीपावली व छठ को देखते हुए देवघर में गाइडलाइन जारी

Updated at : 17 Oct 2022 11:26 AM (IST)
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भीड़भाड़ वाले इलाके में बंद रहेगी पटाखों की बिक्री, दीपावली व छठ को देखते हुए देवघर में गाइडलाइन जारी

दीपावली व छठ को देखते हुए लाइसेंसी व अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए अग्निशमन विभाग ने गाइडलाइन जारी किया है. जारी गाइडलाइन के मुताबिक पटाखा की अस्थायी दुकानें एक-दूसरे से तीन मीटर की दूरी पर तथा किसी संरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी पर होगी.

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देवघर: दीपावली व छठ को देखते हुए लाइसेंसी व अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए अग्निशमन विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है. जिला अग्निशामालय पदाधिकारी गोपाल यादव ने बताया कि दीपावाली व छठ पूजा पर लाइसेंसी सहित अस्थायी पटाखा विक्रेता पटाखा की बिक्री निर्धारित कलस्टर में करेंगे. कलस्टर के अतिरिक्त प्रतिबंधित क्षेत्र, फूटपाथ पर व दुकान के बाहर नाली के ऊपर अतिक्रमण कर विक्रय नहीं करेंगे.

पटाखा की अस्थायी दुकानें एक-दूसरे से तीन मीटर की दूरी पर तथा किसी संरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी पर होगी. यह अस्थायी दुकानें एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होंगी. सुरक्षा दूरी के अंदर व इन दुकानों में प्रकाश के लिए किसी प्रकार का तेल लैम्प, गैस लैम्प व खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग नहीं होगा.

यदि किसी बिजली की लाइन का प्रयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवाल पर या छत पर लगाना होगा. किसी प्रकार के तार लटके नहीं होंगे. बत्तियों के लिए स्विच दीवार पर लगाने होंगे व एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिए मास्टर स्विच लगाना होगा. किसी दुकान के 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा. प्रत्येक मास्टर स्विच से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे कि शॉट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः ही बन्द हो जाओ.

इसके साथ पटाखा बिक्री मुख्य पथ, भीड़भाड़ वाले इलाके, चौक-चौराहा पर प्रतिबंधित रहेगा. प्रत्येक दुकान में अग्नि – सुरक्षात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात् ही पटाखा बिक्री करनी है. बिक्री किये जाने वाले पटाखों की ध्वनि स्तर की सीमा 125 डेसिबल से अधिक नहीं होगी. विदेशी या गैरकानूनी तरीके से आयातित पटाखे का विक्रय नहीं करेंगे.

अस्थायी अनुज्ञप्ति की एक प्रति शेड में प्रदर्शित रखेंगे. प्रदत्त मात्रा से अधिक फायरवर्क्स नहीं रखेंगे. नाबालिग बच्चे को विक्रय कार्य में नहीं लगायेंगे. पटाखा बिक्री का प्रतिबंधित क्षेत्र मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, अस्पताल, सरकारी स्वामित्व भवन / भूमि एवं संवेदनशील थाना क्षेत्र के 50 मीटर के दायरा में होगा. उन्होंने कहा कि अस्थायी दुकान में अग्निशमन विभाग द्वारा दिये गये सभी सुझाव, निर्देशों का अनुपालन करेंगे. जिला आपदा प्रबंधन प्रधिकार की टीम से दुकान का निरीक्षण करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा उनके द्वारा दिये गये सुरक्षात्मक सुझाव सुझाव, निर्देशों का अनुपालन करेंगे.

वहीं नगर निगम द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेंगे. उन्हीं पटाखों की बिक्री करेंगे जो स्वास्थ्य तथा वातावरण को प्रभावित नहीं करें. अस्थायी दुकान के आसपास पर्याप्त मात्रा में पानी, बालू एवं अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से रखेंगे. इसका प्रयोग किस प्रकार करना है इसकी जानकारी अवश्य रखेंगे. किसी भी परिस्थिति में ऊपरी तल एवं तहखाना में पटाखा की बिक्री नहीं किये जायेंगे. पटाखा दुकानों में किसी भी अन्य सामग्री का बिक्री या भण्डारण किया जाना प्रतिबंधित रहेगा. संबंधित थोक पटाखे अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा सुरक्षा से संबंधित दिये गये निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन करेंगे.

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