देवघर : एक लाख से अधिक बकाया रखने वाले पांच बड़े होल्डिंग टैक्स धारकों पर होगी कार्रवाई

झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के तहत उक्त अचल संपत्ति जब्त कर बिक्री के लिए अग्रेतर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी है. शुक्रवार को राउत नगर निवासी मुकेश कुमार राउत के घर पर नोटिस भेजा गया है. इस दौरान सहायक नगर आयुक्त सुरेंद्र कुमार, सिटी मैनेजर सुधांशु शेखर मौजूद थे.
देवघर नगर आयुक्त योगेंद्र प्रसाद के निर्देश पर शहरी क्षेत्र के पांच होल्डिंग धारकों को एक सप्ताह के अंदर बकाया होल्डिंग टैक्स जमा करने की चेतावनी दी गयी है. होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने पर अचल संपत्ति जब्त कर बिक्री के लिए कार्रवाई करने को कहा गया है. नोटिस में कहा गया कि, इनके पास एक लाख रुपये से अधिक के पांच बकायेदारों को बार-बार नोटिस देने के बाद भी उनके द्वारा पहल नहीं की जा रही है. बकायेदारों में राउत नगर निवासी मुकेश राउत-शालिनी राउत 1,22,794 रुपये, राधा देवी-पति त्रिलोचन प्रसाद भारती के 2,65,887 रुपये, रामपुर की संगीता बलियासे-पति सुनील कुमार 1,78,233 रुपये, बिलासी टाउन निवासी अनिल कुमार बलियासे-अशोक बलियासे का 1,076,81 रुपये, बैद्यनाथपुर निवासी यशोदा देवी-पति स्व भुवनेश्वर सिंह का 2,20,634 रुपये बकाया है. नगर आयुक्त ने बताया कि, इन पांचों होल्डिंग टैक्स बकायेदारों के खाते फ्रीज किये गये हैं. इसके बाद भी बकाया होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया गया है. अब झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के तहत उक्त अचल संपत्ति जब्त कर बिक्री के लिए अग्रेतर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी है. शुक्रवार को राउत नगर निवासी मुकेश कुमार राउत के घर पर नोटिस भेजा गया है. इस दौरान सहायक नगर आयुक्त सुरेंद्र कुमार, सिटी मैनेजर सुधांशु शेखर मौजूद थे.
देवघर नगर आयुक्त योगेंद्र प्रसाद ने गणतंत्र दिवस के दिन शहरी क्षेत्र में मांस,मछली, मुर्गा, अंडा आदि की बिक्री पर कड़ाई से रोक लगाने का आदेश जारी किया है. आदेश का पालन नहीं करनेवालों पर कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए निगम की ओर से एक टीम बनायी गयी है. सिटी मैनेजर प्रकाश मिश्रा को इस पर नजर रखने का दायित्व सौंपा गया है. इस संबंध में नगर आयुक्त ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर मांस, मछली, मुर्गा, अंडा आदि की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी. शहरी क्षेत्र में बिक्री करते पकड़े जाने पर कार्रवाई की जायेगी.
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By Prabhat Khabar News Desk
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