आरोपित किशोर को न रस्सा अौर न हथकड़ी लगायी जायेगी. इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के बच्चे को फांसी या उम्रकैद की सजा नहीं होगी. इन सबके अलावा जेजे बोर्ड समय-समय पर बच्चों के हित में बाल सुधार गृह व जेल का भ्रमण करेगी. वहीं चेतना विकास के सचिव कुमार रंजन ने बाल संरक्षण के मुद्दों पर विशेष बातें रखी.
सीसीआर डीएसपी सह विशेष किशोर पुलिस पदाधिकारी रविकांत भूषण ने देवघर जिला में बाल संरक्षण की वस्तु स्थिति से लोगों को अवगत कराया. कार्यक्रम में सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन ललित कुमार, जेजे बोर्ड के कविता झा, एसके उपाध्याय, चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधि, जीआरपी, आरपीएफ के प्रतिनिधि सभी बाल मैत्री थाना के बाल कल्याण पदाधिकारी शामिल हुये. कार्यक्रम का संचालन अजय पाठक ने किया. जबकि कार्यशाला में चेतना विकास के तुहीन पाल, पूनम कुमारी, सुमित कुमार आदि शामिल थे.