देवघर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा संजय कुमार यादव को जमानत नहीं दी गयी. इनके जमानत आवेदन संख्या 519/13 की सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. ये देवीपुर थाना कांड संख्या 130/12 के आरोपित हैं. घटना देवीपुर थाने के गिधैया गांव में घटी थी. कविता देवी की हत्या कर शव को लटका दिया गया था और आत्महत्या का रुप दिया गया था. घटना की सूचना मिलने के बाद मृतका के पिता बालेश्वर यादव ने एफआइआर दर्ज कराया था. जिसमें संजय को आरोपित बनाया गया है. इन पर भादवि की धारा 304 बी तथा 34 लगायी गयी है.
चार आरोपितों को अब जाना होगा हाइकोर्ट
देवघर अलग-अलग चार मामलों के आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत आवेदनों की सुनवाई के बाद राहत नहीं दी गयी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा जसीडीह रेल थाना कांड संख्या 9/12 के काराधीन आरोपित उमाशंकर प्रसाद की जमानत अर्जी अस्वीकृत कर दी गयी. चलती ट्रेन में बैग चोरी करने का इन पर आरोप है.
इसी अदालत द्वारा कोयला चोरी के मामले के आरोपित धीरेन मंडल को जमानत नहीं दी गयी. इन्हें सारठ थाना कांड संख्या 51/13 का आरोपित बनाया गया है. गैस गोदाम में डकैती कांड के काराधीन आरोपित अमित सिंह को भी राहत नहीं दी गयी. इनके द्वारा दाखिल जमानत आवेदन संख्या 488/13 सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इसी अदालत द्वारा नगर थाना कांड संख्या 431/12 के काराधीन आरोपित धनेश्वर पासवान को भी जमानत नहीं मिली. अब इन चारों आरोपितों को हाइकोर्ट की शरण लेनी होगी.