देवघर: सीजेएम की अदालत द्वारा टीआर केस नंबर 868/13 के दो आरोपितों ब्रजकिशोर विमल और एमएम साह के विरुद्ध कुर्की जब्ती करने का आदेश जारी किया गया है. दोनों आरोपित इस मामले में हाजिर नहीं होने के कारण उक्त आदेश दिया गया है. यह मुकदमा भगवान टॉकिज के निकट के रहने वाले राजेश कुमार सिन्हा ने दर्ज कराया है.
परिवादी ने खुलासा किया है कि 28 लाख रुपये साजिश के तहत रख लिया था जिसकी मांग करने पर जान से मारने की धमकी दी. साथ ही रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया है. आरोपित एमएम साहा नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन कंपनी (एनबीसीसी) में अभियंता हैं. ये हीनू रांची के रहने वाले हैं. आरोपित ब्रजकिशोर विमल संदीप सिविल इंजिनियरिंग एंड कंपनी के प्रोपराइटर हैं जो धुर्वा रांची में रहते हैं.
क्या है मामला : परिवादी और आरोपित के बीच बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कार्य के लिए समझौता हुआ था. यह निर्माण कार्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामा (दुमका) में कराया जा रहा था. काम आरंभ के समय परिवादी से 28 लाख 46 हजार रुपये आरोपितों ने जमा लिया. बाद में जब हिसाब का समय आया तो आरोपित ने राशि देने में असमर्थता जतायी. आरोपितों ने रंगदारी की भी मांग की जिसे नहीं देने पर मारपीट कर भगा दिया.
विवश होकर कोर्ट में केस किया जिसमें संज्ञान लेने के बाद सम्मन जारी किया. आरोपित द्वय न्यायालय में हाजिर नहीं होने के चलते उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है. इसके लिए अगली तिथि 16 जनवरी 14 निर्धारित की गयी है.