शिबू शृंगारी हत्याकांड : कारू पांडेय ने किया सरेंडर, नहीं मिली जमानत
Updated at : 03 Aug 2019 8:53 AM (IST)
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देवघर : शिबू शृंगारी हत्याकांड में आरोपित विशाल आनंद उर्फ कारू पांडेय ने बढ़ती पुलिस दबिश के बाद प्रभारी सीजेएम सह न्यायिक दंडाधिकारी परीक्षित की अदालत में सरेंडर कर दिया तथा जमानत की याचना की. इस पर सरकारी अधिवक्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए […]
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देवघर : शिबू शृंगारी हत्याकांड में आरोपित विशाल आनंद उर्फ कारू पांडेय ने बढ़ती पुलिस दबिश के बाद प्रभारी सीजेएम सह न्यायिक दंडाधिकारी परीक्षित की अदालत में सरेंडर कर दिया तथा जमानत की याचना की. इस पर सरकारी अधिवक्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया. साथ ही आरोपित को सेंट्रल जेल देवघर भेज दिया गया. हत्या की यह घटना नगर थाना क्षेत्र के जलसार रोड के निकट चार जनवरी 2019 को हुई थी.
दर्ज एफआइआर के अनुसार केस की सूचक चांदनी मिश्रा अपने भाई शिबू शृंगारी के साथ बाइक से जा रही थी. जलसार के पास सूरज मिश्रा समेत कई लोगों ने घेरा व बाइक से खींचकर रोड पर लाया जहां पर गोलियां बरसा दी. इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया व सदर अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के संदर्भ में नगर थाना में हत्या का मामला दर्ज हुआ.
इसमें सूरज मिश्रा समेत कई लोगों को नामजद आरोपित बनाया गया है. गिरफ्तार आरोपितों का स्वीकारोक्ति बयान हुआ जिसमें इस आरोपित की भी संलिप्तता जताते हुए पुलिस ने न्यायालय से वारंट मांगा. आरोपित पुलिस पकड़ से बाहर रहा और कोर्ट से इश्तेहार जारी होने के बाद न्यायालय में सरेंडर किया व बेल मांगा जिसे अस्वीकृत कर दिया.
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