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प्रदीप यादव के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी करने की अपील

Updated at : 29 Jun 2019 1:30 AM (IST)
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प्रदीप यादव के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी करने की अपील

देवघर : जेवीएम नेत्री से यौन उत्पीड़न के केस में विधायक प्रदीप यादव के खिलाफ आइओ ने शुक्रवार को सीजेएम गरिमा मिश्रा की अदालत में वारंट प्रे किया है. आइओ ने इस आशय का पिटीशन दिया व एक प्रति सरकारी अधिवक्ता को भी उपलब्ध कराया. कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए रख लिया है. शनिवार […]

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देवघर : जेवीएम नेत्री से यौन उत्पीड़न के केस में विधायक प्रदीप यादव के खिलाफ आइओ ने शुक्रवार को सीजेएम गरिमा मिश्रा की अदालत में वारंट प्रे किया है. आइओ ने इस आशय का पिटीशन दिया व एक प्रति सरकारी अधिवक्ता को भी उपलब्ध कराया. कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए रख लिया है. शनिवार को वारंट के आवेदन पर सुनवाई होगी. अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद आदेश पारित किया जायेगा. ऐसे में विधायक प्रदीप यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.

मालूम हो कि जेवीएम की महिला नेत्री ने प्रदीप यादव के विरुद्ध यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए महिला थाना में एफआइआर दर्ज कराया है, जिसमें विधायक के अलावा शिव सृष्टि पैलेस होटल के प्रबंधक व अन्य को भी आरोपी बनाया गया है. मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रदीप यादव की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गयी थी, जिसे सुनवाई के लिए सेशन जज एक मो नसीरुद्दीन की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया. उक्त अदालत द्वारा महिला थाना से केस डायरी मांगी गयी थी, जिसके आने के बाद अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की बहस सुनी गयी.
वहीं 17 जून को आरोपी प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका 522/2019 खारिज कर दी गयी. इधर, याचिका खारिज होने के बाद आइओ ने गिरफ्तारी के लिए गतिविधियां तेज की व वारंट के लिए कोर्ट में आवेदन दिया, जिसे सुनवाई के लिए रखा गया है. इस केस में प्रदीप यादव के विरुद्ध गैरजमानती धाराएं लगायी गयी है.
जिन वजहों से पुलिस ने मांगा है प्रदीप यादव के खिलाफ वारंट
नोटिस और मौखिक निर्देश के बावजूद प्रदीप यादव ने केस में प्रयुक्त मोबाइल पुलिस के पास जांच के लिए जमा नहीं कराया गया. जिसके कारण मोबाइल की फॉरेंसिक जांच नहीं हो पायी. इस वजह से अनुसंधान में बाधा उत्पन्न हो रही है.
केस में पीड़ित महिला ने अपनी जान का खतरा होने और सुरक्षा प्रदान करने को लेकर पूर्व में पुलिस को एक आवेदन दिया था.
केस में गवाह अजय मंडल का भी एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्हें बयान बदलने की धमकी दी गयी है. इसके साथ ही उनके द्वारा सुरक्षा की मांग की गयी है.
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