विधायक प्रदीप यादव को झटका अग्रिम जमानत की याचिका खारिज

Updated at : 19 Jun 2019 3:23 AM (IST)
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विधायक प्रदीप यादव को झटका अग्रिम जमानत की याचिका खारिज

देवघर : अपनी ही पार्टी की नेत्री द्वारा लगाये गये यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित जेवीएम के पौड़ेयाहाट विधायक प्रदीप यादव को कोर्ट से झटका लगा है. उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट से खारिज कर दी गयी. जानकारी के अनुसार, एडीजे प्रथम की अदालत से मंगलवार को जमानत याचिका खारिज करने का […]

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देवघर : अपनी ही पार्टी की नेत्री द्वारा लगाये गये यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित जेवीएम के पौड़ेयाहाट विधायक प्रदीप यादव को कोर्ट से झटका लगा है. उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट से खारिज कर दी गयी. जानकारी के अनुसार, एडीजे प्रथम की अदालत से मंगलवार को जमानत याचिका खारिज करने का आदेश सुनाया गया.

यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित विधायक प्रदीप यादव की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर बहस पूरी होने के बाद सेशन जज-1 मो नसीरूद्दीन की अदालत में सोमवार को आदेश सुरक्षित रख लिया गया था. बहस के दौरान लोक अभियोजक रंजीत सिंह ने विरोध किया था. वहीं बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता रामदेव यादव ने दलील पेश की.

दोनों पक्ष को सुनने के बाद सेशन जज-1 ने आदेश को सुरक्षित रखा था. पहले से इस याचिका पर सुनवाई की तिथि 11 जून को निर्धारित थी व केस डायरी की मांग की गयी थी. कोर्ट के आदेश पर केस डायरी त्वरित गति से जमा कर दी गयी. न्यायालय में विस्तार से बहस सुनने के लिए अगली तिथि 17 जून को निर्धारित की थी. इधर, एसपी नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अग्रेतर कार्रवाई के लिए पुलिस जीपी व हाइकोर्ट
से लिखित तौर पर एडवाइस मांगेगी.
बता दें कि विधायक प्रदीप यादव पर जेवीएम की केंद्रीय प्रवक्ता ने यौन शोषण के प्रयास का मामला देवघर महिला थाने में दर्ज कराया था. यह मामला लोक सभा चुनाव के पहले हुआ था. इसमें प्रदीप यादव के अलावा होटल शिव सृष्टि पैलेस के प्रोपराइटर व अन्य को आरोपित बनाया गया है. मामले में 13 जून को विधायक प्रदीप महिला थाना आकर अपना बयान भी दर्ज करा चुके हैं. अब विधायक प्रदीप के पास ऊपरी अदालत में अपील के लिये जाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है.
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